Khulasa Online
Breaking
• एसआई भर्ती मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में होगी अहम सुनवाई, रद्द होने पर चयनित उम्मीदवारों ने दी थी चुनौती, सरकार ने अभी तक अपील नहीं की • उम्मीदवारों के लिए जरूरी खबर : कल जारी होंगे नीट यूजी के लिए प्रवेश पत्र, इतने बजे से कर सकेंगे डाउनलोड • ट्रंप के कार्यक्रम में गोलीबारी का घटनाक्रम : कैसे सुरक्षा घेरा तोड़ घुसा संदिग्ध, फायरिंग के बाद कब-क्या हुआ? • टेकऑफ के दौरान विमान का इंजन फेल,आग लगी, कई यात्री घायल,  दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला • भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम में इतने प्रतिशत होंगी महिलाएं, संसदीय बोर्ड से सचिव स्तर तक फॉर्मूला लागू • एसआई भर्ती मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में होगी अहम सुनवाई, रद्द होने पर चयनित उम्मीदवारों ने दी थी चुनौती, सरकार ने अभी तक अपील नहीं की • उम्मीदवारों के लिए जरूरी खबर : कल जारी होंगे नीट यूजी के लिए प्रवेश पत्र, इतने बजे से कर सकेंगे डाउनलोड • ट्रंप के कार्यक्रम में गोलीबारी का घटनाक्रम : कैसे सुरक्षा घेरा तोड़ घुसा संदिग्ध, फायरिंग के बाद कब-क्या हुआ? • टेकऑफ के दौरान विमान का इंजन फेल,आग लगी, कई यात्री घायल,  दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला • भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम में इतने प्रतिशत होंगी महिलाएं, संसदीय बोर्ड से सचिव स्तर तक फॉर्मूला लागू
Arham School
jeevan raksha
Sambhav Hospital
Bansal Group
Bharti
Trade Fair

बीकानेर: सड़क हादसे में हुई थी दो लोगों की मौत, परिजनों को मिलेंगे इतने लाख रुपए

rk
2 months ago
बीकानेर: सड़क हादसे में हुई थी दो लोगों की मौत, परिजनों को मिलेंगे इतने लाख रुपए

बीकानेर: सड़क हादसे में हुई थी दो लोगों की मौत, परिजनों को मिलेंगे इतने लाख रुपए 

बीकानेर। मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण की ओर से सात साल पहले सड़क हादसे में दो लोगों के मारे जाने पर उनके परिजनों को 35.63 लाख रुपए का भुगतान करने के आदेश दिए हैं। वाहन मालिक और चालक को यह राशि 7 प्रतिशत ब्याज सहित देनी होगी। 7 जनवरी को सुबह बज्जू रोड पर बस ने पिकअप को टक्कर मार दी थी। पिकअप में सवार नवलाराम व कालूराम की मौके पर ही मौत हो गई व प्रभुराम गंभीर रूप से घायल हो गया था। परिजनों की ओर से अधिकरण में दावा पेश किया गया। वकील बिरमदेव रामावत व शिवशंकर स्वामी ने पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवी की। अधिकरण की ओर से सुनवाई के बाद वाहन मालिक, चालक को 35.63 लाख रुपए का भुगतान करने के आदेश हैं। यह राशि मृतकों के परिजनों को याचिका दायर करने की तारीख से 7 प्रतिशत ब्याज सहित देनी होगी।

Sanskar
BC

Join for Latest News

हमारे चैनल से जुड़ें और सभी अपडेट सबसे पहले पाएँ

Tags: #bikaner
Share: