बीकानेर: नाले में गिरने से बुजुर्ग की मौत का दोषी नगर निगम, परिजनों को देना होगा इतने लाख रुपए का भुगतान
बीकानेर: नाले में गिरने से बुजुर्ग की मौत का दोषी नगर निगम, परिजनों को देना होगा इतने लाख रुपए का भुगतान
बीकानेर। स्थाई लोक अदालत ने गंदे पानी के खुले नाले में गिरने से बुजुर्ग की मौत के लिए नगर निगम को जिम्मेदार माना है। साथ ही वारिसों को तीन लाख रुपए का भुगतान ब्याज सहित करने के आदेश दिए हैं। जस्सूसर गेट के बाहर सूरज बालबाड़ी स्कूल के पास रहने वाले 62 साल के पोकरराम जाट अपने पैतृक गांव पलाना में पारिवारिक समारोह में गए थे। वहां से बाइक पर वापस लौटते समय पाबूबारी के पास खुले नाले में गिर गए। वहां से गुजरने वाले लोगों को खुले नाले में बाइक देखकर आशंका हुई और संभाला तो पोकरराम डूबे हुए नजर आए। उन्हें नाले से निकालकर पीबीएम अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। उनकी प|ी रुकमा देवी जाट, पुत्रियां प्रियंका और महिमा की ओर से नगर निगम और यूआईटी के खिलाफ कोर्ट में परिवाद पेश किया गया। परिवाद में बताया गया कि खुले नाले पर किसी तरह का कोई संकेत नहीं लगाया गया था।
नगर निगम और यूआईटी के अधिकारियों को इस खुले नाले की स्थिति की जानकारी भी दी गई थी। इसके बावजूद सुधार नहीं किया गया। प्रत्येक वारिस ने 10-10 लाख रुपए का मुआवजा मांगा। स्थाई लोक अदालत ने कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद नगर निगम की सार्वजनिक उपयोगिता की सेवाओं में कमी और त्रुटि माना जिससे पोकरराम की मौत हुई। नगर निगम को आदेश दिए हैं कि वह मृतक पोकरराम के वारिसों को कुल 3 लाख रुपए का भुगतान एक अगस्त, 23 से 7 प्रतिशत ब्याज के साथ करेगा। तीनों वारिसों को एक-एक लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा वारिसों को परिवाद व्यय के 10,000 रुपए अलग से देने होंगे।
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