अवैध डोडा पोस्त के तस्कर की कोर्ट ने जमानता अर्जी की खारिज, कोर्ट ने कहा मादक पदार्थ की सप्लाई करना गंभीर मामला
अवैध डोडा पोस्त के तस्कर की कोर्ट ने जमानता अर्जी की खारिज, कोर्ट ने कहा मादक पदार्थ की सप्लाई करना गंभीर मामला
बीकानेर। पूगल थाना क्षेत्र में 155 किलो डोडा-पोस्त बरामदगी के मामले में अपर सेशन न्यायाधीश रमेश कुमार ने आरोपी हुकम सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने माना कि आरोपी की भूमिका मादक पदार्थ की सप्लाई करने की है और मामला गंभीर प्रकृति का है।नाकाबंदी में पकड़ी गई गाड़ी, 9 कट्टों में मिला डोडा-पोस्त28 मार्च 2024 को पूगल पुलिस ने बाइपास रोड पर नाकाबंदी के दौरान एक स्कॉर्पियो गाड़ी को रोका। तलाशी में गाड़ी से 9 कट्टों में भरा 155 किलो डोडा-पोस्त बरामद हुआ। मौके से चालक चंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया, जबकि गनी खान फरार हो गया।पूछताछ में खुलासा: हुकम सिंह से खरीदा था मालपुलिस पूछताछ में सामने आया कि बरामद डोडा-पोस्त आरोपी हुकम सिंह व अन्य साथियों से खरीदा गया था। इसके बाद पुलिस ने 22 मई 2026 को हुकम सिंह को गिरफ्तार किया।बचाव पक्ष बोला- झूठा फंसाया, कोई बरामदगी नहींजमानत अर्जी में बचाव पक्ष ने कहा कि आरोपी को शक के आधार पर फंसाया गया है और उसके पास से कोई बरामदगी नहीं हुई है। जांच पूरी हो चुकी है, इसलिए जमानत दी जानी चाहिए।कोर्ट ने कहा- मामला गंभीर, पहले भी दर्ज है केसकोर्ट ने जमानत खारिज करते हुए कहा कि 155 किलो डोडा-पोस्त व्यावसायिक मात्रा में आता है। आरोपी की भूमिका सप्लायर की है और उसके खिलाफ पहले भी एनडीपीएस एक्ट का एक मामला दर्ज है।सह-आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत, लेकिन यहां नहीं मिली राहतअन्य सह-आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि हुकम सिंह की भूमिका उनसे अलग और अधिक गंभीर है, इसलिए उसे जमानत नहीं दी जा सकती।
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