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डोडा पोस्त के आरोपियों के कोर्ट ने जमानत देने से किया इंकार, बोले मादक पदार्थ की तस्करी करने गंभीर मामला

rk
1 month ago
डोडा पोस्त के आरोपियों के कोर्ट ने जमानत देने से किया इंकार, बोले मादक पदार्थ की तस्करी करने गंभीर मामला


डोडा पोस्त के आरोपियों के कोर्ट ने जमानत देने से किया इंकार, बोले मादक पदार्थ की तस्करी करने गंभीर मामला
बीकानेर कोर्ट का आदेश कहीं बाइक से सप्लाई तो कहीं ढाणी में जखीरा, डोडा पोस्त के दोनों आरोपियों को कोर्ट से झटका
बीकानेर। मादक पदार्थ तस्करी के दो अलग-अलग मामलों में कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। न्यायाधीश धनपत माली ने मामलों को गंभीर मानते हुए दोनों आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया।
पहला मामला महाजन थाना क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार 1 मार्च 2026 को थानाधिकारी भजनलाल पुलिस टीम के साथ गश्त पर थे। इस दौरान अरजनसर-पल्लू मेगा हाईवे के पास जैतपुर इलाके में मुखबिर से सूचना मिली कि कच्चे रास्ते पर दो युवक बिना नंबर की मोटरसाइकिल के साथ खड़े हैं और डोडा पोस्त की सप्लाई करने वाले हैं।
पुलिस मौके पर पहुंची तो दोनों युवक बाइक से भागने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। पूछताछ में उन्होंने अपना नाम ताराचंद पुत्र भंवरलाल निवासी ढाणी छिपलाई और जगदेव पुत्र ख्यालीराम निवासी जैतपुर बताया। तलाशी के दौरान बाइक पर रखे सफेद प्लास्टिक के थैले से 3.75 किलोग्राम डोडा पोस्त छिलका बरामद हुआ। आरोपियों के पास इसे रखने का कोई वैध लाइसेंस नहीं मिला, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी ताराचंद की जमानत याचिका खारिज कर दी।
दूसरा मामला
दूसरा मामला बज्जू थाना क्षेत्र का है। पुलिस को आरडी 910 के पास मुखबिर से सूचना मिली कि चक 02 बीएसएम में जाकिर खां पुत्र गनी खां ने अपने खेत की ढाणी में अवैध डोडा पोस्त छिपाकर रखा है। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और ढाणी की तलाशी ली। तलाशी के दौरान एक काले प्लास्टिक के कट्टे से 15.220 किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद हुआ। आरोपी के पास इसे रखने का कोई वैध लाइसेंस नहीं मिला, जिस पर उसे गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।
सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष ने दोनों मामलों में झूठा फंसाने और बरामदगी पर सवाल उठाए। वहीं सरकारी पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपियों के कब्जे से अवैध मादक पदार्थ बरामद हुआ है और अपराध गंभीर प्रकृति का है।
कोर्ट ने केस डायरी और तथ्यों का अवलोकन करने के बाद पाया कि दोनों मामलों में आरोप गंभीर हैं। साथ ही जाकिर खां के खिलाफ पूर्व में भी आपराधिक मामले दर्ज होने का उल्लेख करते हुए उसकी जमानत याचिका भी खारिज कर दी। दोनों मामलों में राज्य की ओर से पैरवी पीपी हरीश कुमार भट्टड़ ने की।

BC

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