आरजीएचएस लाभार्थियों को अब इन दवाइयों के लिए किया मना तो होगी सख्त कार्रवाई
आरजीएचएस लाभार्थियों को अब इन दवाइयों के लिए किया मना तो होगी सख्त कार्रवाई
बीकानेर। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (आरजीएचएस) के लाभार्थियों को इंसुलिन और बीपी जैसी जीवनरक्षक दवाएं देने से दवा विक्रेता इंकार नहीं कर सकते। आरजीएचएस की अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने परिपत्र के जरिए इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। आरजीएचएस की अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. निधि पटेल ने स्पष्ट किया है कि इंसुलिन दवाओं की उपलब्धता या वितरण को लेकर आरजीएचएस के नियमों में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। सभी एम्पेनल्ड (सूचीबद्ध) मेडिकल स्टोर्स को पुराने दिशा-निर्देशों के तहत ही लाभार्थियों को बिना रुकावट इंसुलिन का वितरण जारी रखना होगा।
प्रशासन ने कड़ी चेतावनी दी है कि यदि कोई दवा विक्रेता नियमों में बदलाव का झूठा हवाला देकर इंसुलिन देने से इनकार करता है या वितरण में देरी करता है, तो इसे गंभीर लापरवाही माना जाएगा और संबंधित फार्मेसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर, काम नहीं करने पर प्रदेश में 366 फार्मेसी ब्लॉक कर दी गई हैं। करीब 4 हजार फार्मेसी आरजीएचएस में एम्पेनल्ड, जिनमें से बीकानेर में 105 फार्मेसी शामिल हैं, लेकिन सक्रिय रूम से 50 ही काम कर रही हैं। बाकी फार्मेसी डी एम्पेनल्ड से बचने के लिए मजबूरी में बिलिंग कर रही हैं।
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