Khulasa Online
Breaking
• बीकानेर: अचानक पैर फिसल कर गिरा व्यक्ति, टांके में डूबने से हुई मौत • बड़ी खबर: निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरा, 6 मजदूरों की मौत, 3 को सुरक्षित निकाला गया • सुप्रीम कोर्ट सख्त: खतरनाक कुत्तों को दे मौत का इंजेक्शन! अधिकारियों को दिए निर्देश • NEET पेपर लीक मामले में पुणे का केमेस्ट्री प्रोफेसर गिरफ्तार, CBI ने बताया मास्टरमाइंड • मौसम अपडेट: मानसून तय समय से पहले देगा दस्तक, जाने राजस्थान में कब होगी झमाझम बारिश • बीकानेर: अचानक पैर फिसल कर गिरा व्यक्ति, टांके में डूबने से हुई मौत • बड़ी खबर: निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरा, 6 मजदूरों की मौत, 3 को सुरक्षित निकाला गया • सुप्रीम कोर्ट सख्त: खतरनाक कुत्तों को दे मौत का इंजेक्शन! अधिकारियों को दिए निर्देश • NEET पेपर लीक मामले में पुणे का केमेस्ट्री प्रोफेसर गिरफ्तार, CBI ने बताया मास्टरमाइंड • मौसम अपडेट: मानसून तय समय से पहले देगा दस्तक, जाने राजस्थान में कब होगी झमाझम बारिश
jeevan raksha
Sambhav Hospital
Bansal Group
Bharti

बीकानेर: 7 साल पहले हुए सड़क हादसे में युवक ने खोई थी बोलने की शक्ति, अब मिलेगा इतना मुआवजा

rk
1 month ago
बीकानेर: 7 साल पहले हुए सड़क हादसे में युवक ने खोई थी बोलने की शक्ति, अब मिलेगा इतना मुआवजा

बीकानेर: 7 साल पहले हुए सड़क हादसे में युवक ने खोई थी बोलने की शक्ति, अब मिलेगा इतना मुआवजा 

बीकानेर। मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण ने सात साल पुराने सुजानगढ़ रोड पर हुए सड़क हादसे में व्यक्ति के बोलने की शक्ति खत्म होने पर वाहन मालिक, ड्राइवर और संबंधित बीमा कंपनी को संयुक्त या अलग-अलग 24.8 लाख रुपए का मुआवजा ब्याज सहित भुगतने के आदेश दिए हैं। 5 सितंबर-19 की शाम गुन्दूसर निवासी अमरसिंह राजपूत अपने साथी भरत के साथ मोटरसाइकिल पर नोखा से अपने गांव जा रहे थे। सुजानगढ़ रोड स्थित धर्मकांटे के पास सामने से आ रही एक कार के चालक ने तेज गति और लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए गलत दिशा में जाकर उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में अमरसिंह को शरीर पर गंभीर चोटें आईं और वे लहूलुहान हो गए।

पीड़ित अमरसिंह की बोलने की शक्ति पूरी तरह खत्म हो गई और शरीर के अंगों ने दैनिक कार्य करना बंद कर दिया। स्थायी निर्योग्ता प्रमाण पत्र के आधार पर कोर्ट ने इसे गंभीर माना। पीड़ित की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह स्वयं गवाही दे सके, इसलिए कोर्ट की अनुमति के बाद उनके पिता श्यामसिंह के बयान दर्ज किए गए। साक्ष्यों और दलीलों के आधार पर अदालत ने पीड़ित को आर्थिक संबल प्रदान करते हुए फैसला सुनाया। मामले में पीड़ित की ओर से पैरवी अधिवक्ता विक्रम सिंह राठौड़ ने की।

Sanskar
BC

Join for Latest News

हमारे चैनल से जुड़ें और सभी अपडेट सबसे पहले पाएँ

Share: