Khulasa Online
Solar
Breaking
• बीकानेर: अचानक पैर फिसल कर गिरा व्यक्ति, टांके में डूबने से हुई मौत • बड़ी खबर: निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरा, 6 मजदूरों की मौत, 3 को सुरक्षित निकाला गया • सुप्रीम कोर्ट सख्त: खतरनाक कुत्तों को दे मौत का इंजेक्शन! अधिकारियों को दिए निर्देश • NEET पेपर लीक मामले में पुणे का केमेस्ट्री प्रोफेसर गिरफ्तार, CBI ने बताया मास्टरमाइंड • मौसम अपडेट: मानसून तय समय से पहले देगा दस्तक, जाने राजस्थान में कब होगी झमाझम बारिश • बीकानेर: अचानक पैर फिसल कर गिरा व्यक्ति, टांके में डूबने से हुई मौत • बड़ी खबर: निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरा, 6 मजदूरों की मौत, 3 को सुरक्षित निकाला गया • सुप्रीम कोर्ट सख्त: खतरनाक कुत्तों को दे मौत का इंजेक्शन! अधिकारियों को दिए निर्देश • NEET पेपर लीक मामले में पुणे का केमेस्ट्री प्रोफेसर गिरफ्तार, CBI ने बताया मास्टरमाइंड • मौसम अपडेट: मानसून तय समय से पहले देगा दस्तक, जाने राजस्थान में कब होगी झमाझम बारिश

बीकानेर: वाहन ट्रांसफर के लिए अब नहीं लगाना होगा परिवहन कार्यालय का चक्कर, पढ़े ये खबर

Solar 2
2 weeks ago
बीकानेर: वाहन ट्रांसफर के लिए अब नहीं लगाना होगा परिवहन कार्यालय का चक्कर, पढ़े ये खबर

बीकानेर: वाहन ट्रांसफर के लिए अब नहीं लगाना होगा परिवहन कार्यालय का चक्कर, पढ़े ये खबर 

Solar 4


बीकानेर। वाहन के स्वामित्व हस्तांतरण के लिए अब वाहन को परिवहन कार्यालय में भौतिक रूप से प्रस्तुत करने अथवा उसका निरीक्षण कराने की आवश्यकता नहीं होगी। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने इस संबंध में प्रदेश के सभी प्रादेशिक एवं जिला परिवहन अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। विभाग के संज्ञान में आया था कि कुछ पंजीयन अधिकारियों द्वारा स्वामित्व हस्तांतरण के मामलों में आवेदकों से वाहन का भौतिक निरीक्षण कराने की अपेक्षा की जा रही थी। विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि स्वामित्व हस्तांतरण के लिए आवेदकों से वाहन को कार्यालय में लाने या भौतिक निरीक्षण कराने की मांग नहीं की जाए। विभाग के अनुसार, 30 दिसंबर 2024 को जारी अधिसूचना के तहत स्वामित्व हस्तांतरण के समय भौतिक निरीक्षण की अनिवार्यता पहले ही समाप्त की जा चुकी है। इसके बावजूद कहीं-कहीं आवेदकों से वाहन प्रस्तुत करने की मांग किए जाने की शिकायतों के बाद विभाग ने स्थिति स्पष्ट की है।


स्टेट मोटर गैराज अथवा अन्य राजकीय विभागों द्वारा नीलाम किए गए वाहनों के स्वामित्व हस्तांतरण के दौरान भी भौतिक निरीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। आरटीआे अनिल पंड्या ने बताया कि परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के संयुक्त परिवहन आयुक्त (नियम) जगदीश प्रसाद बैरवा के अनुसार ऐसे वाहनों के ट्रांसफर की प्रक्रिया भी बिना वाहन को भौतिक रूप से प्रस्तुत किए पूरी की जाएगी। विभाग ने सभी आरटीआे एवं डीटीआे को निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने को कहा है। इस निर्णय से वाहन मालिकों को अनावश्यक रूप से परिवहन कार्यालय के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी और स्वामित्व हस्तांतरण की प्रक्रिया अधिक सरल एवं सुगम हो सकेगी।

Solar 3

Join for Latest News

हमारे चैनल से जुड़ें और सभी अपडेट सबसे पहले पाएँ

Share: