बीकानेरी भुजिया का लगा था टैग, इन जगहों फैक्ट्रियों पर रोक, पढ़ें ये खबर
बीकानेरी भुजिया का लगा था टैग, इन जगहों फैक्ट्रियों पर रोक, पढ़ें ये खबर
बीकानेर। विश्व प्रसिद्ध बीकानेरी भुजिया की साख और शुद्धता से खिलवाड़ करने वाली बाहरी कंपनियों पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शिकंजा कसा है। न्यायालय ने उत्तर प्रदेश (नोएडा) और असम (गुवाहाटी) के मैन्युफैक्चरर्स द्वारा अपने नमकीन उत्पादों पर बीकानेरी भुजिया शब्द और जीआई टैग के इस्तेमाल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। कोर्ट के आदेश के बाद नियुक्त कमिश्नर ने गुवाहाटी के परिसरों पर छापेमारी कर बीकानेरी भुजिया नाम से पैक किया गया भारी मात्रा में माल भी जब्त किया है। न्यायालय में बीकानेर भुजिया उद्योग संघ की आेर से वाद दायर किए गए थे। न्यायालय ने बीकानेरी भुजिया के सच्चे और ईमानदार निर्माताओं व ट्रेडर्स के हितों की रक्षा के लिए विस्तृत आदेश जारी किया है। कोर्ट ने इन कंपनियों द्वारा भुजिया के उत्पादन (मैन्युफैक्चरिंग), बिक्री (सेल), प्रदर्शन (डिस्प्ले) और निर्यात (एक्सपोर्ट) से जुड़ी सभी गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। अदालती आदेश के बाद कमिश्नर ने दोनों राज्यों की फैक्ट्रियों से ऐसा सारा माल और पैकिंग मटेरियल जब्त कर लिया है, जिस पर अवैध रूप से बीकानेरी भुजिया शब्द अंकित था।
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