SI भर्ती 2021 पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, एसआइ भर्ती-2021 को किया रद्द
SI भर्ती 2021 पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, एसआइ भर्ती-2021 को किया रद्द
खुलासा ऑनलाइन: राजस्थान हाइकोर्ट ने शनिवार को एसआई भर्ती 2021 भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला दिया है. हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 पर दिए गए सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा है. मतलब एसआई भर्ती 2021 रद्द रहेगी. हाईकोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा की खंडपीठ ने यह फैसला दिया है. हाई कोर्ट ने एकलपीठ के भर्ती रद्द रखने फैसले को बरकरार रखा है, लेकिन एकलपीठ द्वारा आरपीएससी के सदस्यों के ख़िलाफ़ लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान को रद्द कर दिया है.
रद्द रहेगी SI भर्ती परीक्षा
मामले में पर भी कर रहे एडवोकेट हरेंद्र नील बताया कि कोर्ट ने एकलपीठ (सिंगल बेंच) के फैसले को बरकरार रखा है. खंडपीठ ने यह भी माना है कि आरपीएससी सदस्यों के खिलाफ एकलपीठ की टिप्पणी सही है. भर्ती परीक्षा में अब छंटनी कर पाना संभव नहीं है. इसलिए परीक्षा रद्द रहेगी. एसआई भर्ती 2021 परीक्षा के लिए 3 फरवरी 2021 को नोटिफिकेशन जारी हुआ. 859 पदों के लिए 13 से 15 सितंबर 2021 को भर्ती परीक्षा आयोजित हुई. इसमें करीब 7 लाख 97 हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन किया.
SI भर्ती परीक्षा में 3 लाख 80 हजार अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में शामिल हुए. 20 हजार 359 अभ्यर्थी फिजिकल टेस्ट के लिए पास हुए. 3 हजार 391 अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए चयनित हुए. 1 जून 2023 को फाइनल रिजल्ट जारी किया गया. परीक्षा में बड़े स्तर पर धांधली के आरोप लगे. जांच एसओजी को सौंपी गई. मामले में आरपीएससी के मेंबर तक के नाम सामने आए. इसके बाद मामले ने राजनीतिक तूल भी पकड़ा. आरपीएससी सदस्य रामूराम राईका और बाबूलाल कटरा की गिरफ्तारी हुई. इसके बाद 13 अगस्त 2024 को भर्ती परीक्षा रद्द करने को लेकर याचिका दायर हुई. इस याचिका की लंबी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 28 अगस्त 2025 को भर्ती परीक्षा को रद्द करने का फैसला दिया था, लेकिन चयनित एसआई अभ्यर्थियों ने इस फैसले को हाईकोर्ट की खंडपीठ में चुनौती दी.
खंडपीठ ने 8 सितंबर को एकल पीठ के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी थी. इसके बाद वे अभ्यर्थी जो भर्ती परीक्षा को रद्द करवाना चाहते थे याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे. सुप्रीम कोर्ट ने 24 सितंबर को एकल पीठ के फैसले को बहाल करते हुए हाई कोर्ट की खंडपीठ को 3 महीने में फैसला लेने का आदेश दिया. इसके साथ ही चयनित एसआई अभ्यर्थियों की फील्ड पोस्टिंग पर रोक लगा दी थी.
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