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निकाय प्रमुखों का चुनाव 21 सितंबर को होगा निकाय चुनावों  की घोषणा के  बाद प्रदेश में लगी आदर्श आचार संहिता, अब नहीं होंगे ये काम

Bansal sadi
6 hours ago
निकाय प्रमुखों का चुनाव 21 सितंबर को होगा निकाय चुनावों  की घोषणा के  बाद प्रदेश में लगी आदर्श आचार संहिता, अब नहीं होंगे ये काम


निकाय प्रमुखों का चुनाव 21 सितंबर को होगा
निकाय चुनावों  की घोषणा के  बाद प्रदेश में लगी आदर्श आचार संहिता, अब नहीं होंगे ये काम
जयुपर। राजस्थान में बुधवार को निकाय चुनावों की घोषणा हो गई। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रेसवार्ता कर प्रदेश में दो चरणों में चुनाव होंगे व 14 सित. को सभी के परिणाम घोषित किये जायेंगे। 21 सितंबर को होंगे निकाय प्रमुखों के चुनाव
पार्षदों के चुनाव और परिणाम घोषित होने के बाद नगर निकायों के प्रमुखों के निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू होगी। नगर निगम के महापौर, नगर परिषद के सभापति तथा नगरपालिका के अध्यक्ष पद के चुनाव 21 सितंबर 2026 को होंगे।
इसी दिन संबंधित नगर निगम, नगर परिषद और नगरपालिकाओं की साधारण सभा की बैठक आयोजित की जाएगी और निर्वाचित पार्षद निकाय प्रमुख का चुनाव करेंगे।
इसके अगले दिन 22 सितंबर 2026 को उपमहापौर, उपसभापति तथा नगरपालिका उपाध्यक्ष के चुनाव कराए जाएंगे।
चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित नगरीय निकायों में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। इससे आम जनता और जनप्रतिनिधियों के लिए कई नियम बदल जाएंगे।  राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने कहा- 27 अगस्त को निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन शुरू हो जाएंगे। 31 अगस्त तक नामांकन होंगे और 3 सितंबर तक नाम वापसी होगी।
निकाय प्रमुखों का चुनाव 21 सितंबर को होगा, जबकि उपाध्यक्ष का चुनाव 22 सितंबर को होगा। इसी दिन नगर निगम, नगर परिषदों और नगरपालिकाओं की साधारण सभा की बैठक होगी, उसी बैठक में डिप्टी मेयर, उपसभापति, नगरपालिका उपाध्यक्ष के चुनाव होंगे।
309 शहरी निकायों में 10 नगर निगम, 51 नगर परिषद और 248 नगरपालिकाओं को मिलाकर 10,245 पार्षद पदों पर चुनाव होंगे। निकाय चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही सभी 309 शहरी निकायों में तत्काल प्रभाव से आचार संहिता लागू हो गई।
नए कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध
संबंधित जिलों और निकायों में नए विकास कार्यों के शिलान्यास, उद्घाटन या लोकार्पण कार्यक्रमों पर पूरी तरह रोक रहेगी।
कोई भी नई विकास योजना, नए टेंडर या नए कार्य आदेश जारी नहीं किए जा सकेंगे।
मंत्रियों या जनप्रतिनिधियों द्वारा किसी नई योजना की घोषणा करने पर प्रतिबंध रहेगा।
जारी काम रहेंगे चालू
जिन विकास परियोजनाओं के वर्क ऑर्डर आचार संहिता प्रभावी होने से पहले ही जारी किए जा चुके हैं, वे बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे।
जो निर्माण कार्य पहले से ही जमीन पर चल रहे हैं, उन पर आचार संहिता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
सफाई व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति और स्ट्रीट लाइट जैसी आवश्यक नागरिक सेवाएं नियमित रूप से चलती रहेंगी।
विधानसभा में पेश होने वाले बिल
निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि राज्य सरकार द्वारा विधानसभा में पेश किए जाने वाले नए विधेयकों का चुनाव की तारीखों पर क्या असर पड़ेगा।
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, नियमों के तहत आचार संहिता के दौरान भी विधानसभा में बिल पेश किए जा सकते हैं और विधायी कार्य निपटाए जा सकते हैं। हालांकि, सरकार ऐसे किसी भी निर्णय या प्रचार माध्यम का उपयोग नहीं कर सकती, जिससे आम मतदाता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हों। प्रचार संबंधी गतिविधियों और सरकारी विज्ञापनों पर आचार संहिता के कड़े नियम लागू रहेंगे।

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