होली पर शराब-पीकर गाड़ी चलाई तो लाइसेंस होगा निरस्त, रंग लगाने के नाम पर छेड़छाड़ करना पहुंचा सकता है जेल, राजस्थान में कड़ी सुरक्षा
होली पर शराब-पीकर गाड़ी चलाई तो लाइसेंस होगा निरस्त, रंग लगाने के नाम पर छेड़छाड़ करना पहुंचा सकता है जेल, राजस्थान में कड़ी सुरक्षा
जयपुर। होली पर संभावित आतंकी गतिविधियों के बारे में खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के बाद पूरे देश में जारी अलर्ट के बारे में बताता है।
यह विशेष रूप से राजस्थान में सुरक्षा उपायों को कड़ा करने और जयपुर में पुलिस द्वारा की जा रही अतिरिक्त निगरानी पर केंद्रित है। पाठ में शांति समितियों के साथ बैठकों, आदतन अपराधियों की निगरानी और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती का भी उल्लेख है।
डीसीपी नॉर्थ करण शर्मा ने बताया- होली के दौरान शराब पीकर उत्पात, पर्यटकों से छेड़छाड़ और कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वरिष्ठ अधिकारी लगातार गश्त कर स्थिति पर नजर रख रहे हैं। आमजन से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की गई है।
डीसीपी (ट्रैफिक) सुमित मेहरड़ा ने बताया कि होलिका दहन के कारण बाजारों और मुख्य मार्गों पर दबाव बढ़ सकता है। इसे देखते हुए यातायात पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है।
मुख्य निर्देश:
होलिका दहन मुख्य सड़कों से दूर करें।
पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, होटल, लकड़ी गोदाम जैसे ज्वलनशील स्थानों से दूर दहन करें।
दहन स्थलों के पास वाहन पार्क न करें।
शराब पीकर वाहन न चलाएं, जरूरत हो तो टैक्सी का उपयोग करें।
धूलंडी पर जबरदस्ती रंग डालने पर कार्रवाई
धूलंडी के दिन किसी पर जबरन रंग डालने, हुड़दंग करने या धार्मिक-संवेदनशील स्थलों पर रंग लगाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई है।
डीजे और ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण
ध्वनि प्रदूषण नियमों के अनुसार ही डीजे/साउंड सिस्टम चलेंगे।
रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध रहेगा।
सार्वजनिक मार्ग अवरुद्ध करना प्रतिबंधित रहेगा।
माणकचौक थाना, रामगंज थान और सुभाषचौक थाना इलाकों सहित कुछ थानों में दंगा नियंत्रण वाहन तैनात किया गया है और अतिरिक्त पुलिस जाप्ता लगाया गया है।
साइबर ठगी से सावधान
होली के नाम पर आने वाले संदिग्ध कॉल, लिंक या ऑफर से सावधान रहने की सलाह दी गई है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भ्रामक या आपत्तिजनक पोस्ट न डालने के निर्देश दिए गए हैं।
शराब पीकर ड्राइविंग पर सख्त कार्रवाई
शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। ऐसे मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए परिवहन विभाग को रिपोर्ट भेजी जाएगी।
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