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ढाबे पर घुसकर  लाठी, सरियों और हॉकी से जानलेवा हमला व तोडफ़ोड़ करने के करीब  आठ अभियुक्तों को दोषी करार

Bansal
6 hours ago
ढाबे पर घुसकर  लाठी, सरियों और हॉकी से जानलेवा हमला व तोडफ़ोड़ करने के करीब  आठ अभियुक्तों को दोषी करार


 ढाबे पर घुसकर  लाठी, सरियों और हॉकी से जानलेवा हमला व तोडफ़ोड़ करने के करीब  आठ अभियुक्तों को दोषी करार
बीकानेर। न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या-5, बीकानेर की पीठासीन अधिकारी मधु हिसारिया ने महाजन के लालेरा बस स्टैंड के पास स्थित खालसा पंजाबी ढाबे पर घुसकर लाठी, सरियों और हॉकी से जानलेवा हमला व तोडफ़ोड़ करने के करीब सात साल पुराने मामले में आठ अभियुक्तों को दोषी करार दिया है।प्रत्येक दोषी को 3-3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। फैसले के तुरंत बाद जमानत पर चल रहे सभी आठों दोषियों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। महाजन थाना क्षेत्र में लालेरा बस स्टैंड के पास लखविंद्र सिंह (परिवादी) और गुरमीत सिंह खालसा पंजाबी ढाबा चलाते थे। वारदात से करीब एक महीने पहले पंजाब के रहने वाले आरोपियों ने ढाबे पर आकर धमकी दी थी कि होटल का नाम खालसा पंजाबी ढाबा हटा दिया जाए या फिर प्रति माह 25 हजार रुपए की रंगदारी दी जाए।इसके बाद 17 मार्च 2019 की सुबह करीब 4 बजे स्कॉर्पियो और एसयूवी गाडिय़ों में सवार होकर 10 से 15 हमलावर लाठी, हॉकी, बेसबॉल बैट और सरियों से लैस होकर ढाबे में घुसे। उन्होंने वहां सो रहे कर्मचारियों पर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। हमले में संचालक गुरमीत सिंह के दोनों हाथों में फ्रैक्चर हो गए और हरप्रीत सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। हमलावरों ने सीसीटीवी कैमरे, एलईडी और ढाबे का फर्नीचर भी तोड़ दिया था। वारदात के बाद भाग रहे आरोपियों को पुलिस ने राजियासर के पास नाकाबंदी पकड़ा था।कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद आठ लोगों को दोषी माना और प्रत्येक को 3 साल के कठोर कारावास की सजा और 40 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। सभी 8 अभियुक्तों को मिलाकर कुल 3 लाख 20 हजार रुपए का अर्थदंड जमा करना होगा। जुर्माना अदा न करने पर प्रत्येक धारा में 6-6 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। अर्थदंड जमा होने पर उसमें से पीडि़त गुरमीत सिंह और हरप्रीत सिंह को 50-50 हजार रुपए बतौर क्षतिपूर्ति राशि दी जाएगी। मामले में तीन अन्य आरोपी फरार हैं। मामले में राज्य की ओर से पैरवी एपीपी शिवशंकर स्वामी ने की।इनको हुई सजा : पंजाब के तरनतारन निवासी लक्खविंद्र सिंह, गुरुदेव सिंह, भूपेंद्र सिंह उर्फ बोपिंद्र सिंह, सुखदेव सिंह, मनजिंद्र सिंह, गुरसिमरन सिंह, अंग्रेज सिंह और भरूच (गुजरात) निवासी रवि कुमार शामिल हैं। मामले में तीन अन्य आरोपी (जोरावर सिंह, शमशेर सिंह और गुरप्रीत सिंह) अभी भी मफरूर (फरार) चल रहे हैं, जिनकी पत्रावली सुरक्षित रखी गई है।

BC

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