सूचना नहीं देने पर सीएमएचओ पर दस हजार रुपए का जुर्माना
बीकानेर। बीकानेर सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना समय पर उपलब्ध नहीं करवाने पर सीएमएचओ जयपुर द्वितीय पर जिला उपभोक्ता विवाद आयोग बीकानेर ने 10000 रुपए का जुर्माना लगाया है। प्रकरण के अनुसार गंगाशहर बीकानेर निवासी जय किशन सोनी ने जयपुर की एक प्राइवेट हॉस्पिटल से संबंधित जांच रिपोर्ट के दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि आरटीआई के तहत मांगी थी।जिसका भुगतान भी परिवादी ने सीएमएचओ द्वारा मांग करने पर जमा करवा दिया। मगर बावजूद इसके सूचना समय पर उपलब्ध नहीं करवाने पर परिवादी ने जिला उपभोक्ता आयोग बीकानेर में परिवाद पेश कर सूचना दिलाने ओर मानसिक ओर शारीरिक क्षति पूर्ति के एवज में राशि दिलाने की मांग की। जिला आयोग बीकानेर के अध्यक्ष शिवशंकर जांगिड़, सदस्य ओमप्रकाश चौधरी और सावित्री सुथार ने जयपुर सीएमओ द्वितीय पर 10000 रुपए का जुर्माना लगाते हुए एक माह में जुर्माना राशि परिवादी को अदा करने का आदेश दिया है। परिवादी की ओर से पैरवी एडवोकेट अनिल सोनी और शिवकुमार ने की।
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