बीकानेर: दुष्कर्म के दोषी को इतने साल का कठोर कारावास, लगाया जुर्माना भी
बीकानेर: दुष्कर्म के दोषी को इतने साल का कठोर कारावास, लगाया जुर्माना भी
बीकानेर। विशेष पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 70 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही पीड़िता के पुनर्वास को ध्यान में रखते हुए उसे एक लाख रुपए अतिरिक्त प्रतिकर दिलाने की अनुशंसा की है। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) डॉ. मनीषा चौधरी ने अपने फैसले में आरोपी मेघाराम पुत्र ईश्वरराम को पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 9 (क) / 10 के तहत दोषी मानते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास और 70 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि अनुसंधान और न्यायिक अभिरक्षा के दौरान जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा। मामले की सुनवाई के दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक शिवचंद भोजक ने 20 गवाहों के बयान और 30 दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया।
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