बीकानेर: 11वीं में चौथे विषय के लिए सरकारी शर्तें, पढ़ें ये खबर
बीकानेर: 11वीं में चौथे विषय के लिए सरकारी शर्तें, पढ़ें ये खबर
बीकानेर। राजस्थान में अब 11वीं कक्षा के स्टूडेंट्स को पढ़ाई में ज्यादा विकल्प मिलेंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने नए निर्देश जारी करते हुए सरकारी स्कूलों में चौथा ऐच्छिक विषय चुनने की अनुमति दे दी है। इसके तहत विद्यार्थी अपनी स्ट्रीम के अलावा दूसरे विषय भी चुन सकेंगे, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं। स्कूल में सब्जेक्ट की उपलब्धता के साथ लेक्चरर व टीचर की उपलब्धता के आधार पर प्रिंसिपल ही तय करेंगे कि चौथा सब्जेक्ट क्या ले सकते हैं। शिक्षा विभाग के अनुसार यह व्यवस्था राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत विद्यार्थियों को रुचि के अनुसार विषय पढ़ने का अवसर देने के लिए लागू की गई है। इसके लिए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। नए आदेश के अनुसार 11वीं में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी अब 4 ऐच्छिक विषय और 1 अनिवार्य विषय अंग्रेजी ले सकेंगे। इससे पहले सामान्य रूप से 3 ऐच्छिक और 2 अनिवार्य विषयों का पैटर्न लागू था। हालांकि पुराने पैटर्न का विकल्प भी विद्यार्थियों के लिए खुला रहेगा।
निर्देशों के अनुसार यदि किसी स्कूल में एक या अधिक संकाय संचालित हैं और वहां संबंधित विषयों के शिक्षक उपलब्ध हैं, तो विद्यार्थी अपनी स्ट्रीम से बाहर के विषय भी चौथे ऐच्छिक विषय के रूप में ले सकेंगे। उदाहरण के तौर पर विद्यार्थी अर्थशास्त्र, गणित, जीव विज्ञान या हिंदी जैसे विषय चौथे विषय के रूप में चुन सकेंगे, बशर्ते स्कूल में उस विषय का स्वीकृत पद हो। यदि किसी विज्ञान संकाय वाले स्कूल में कंप्यूटर साइंस विषय स्वीकृत नहीं है, तब भी विद्यार्थी चौथे विषय के रूप में कंप्यूटर साइंस चुन सकेंगे। इसके लिए स्कूल में कंप्यूटर अनुदेशक या वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक का पद होना जरूरी होगा।
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