Khulasa Online
Breaking
• सिन्थेसिस के 120 विधार्थियो ने 80 प्रतिशत् से अधिक अंक राजस्थान बोर्ड 12वीं विज्ञान वर्ग में प्राप्त किये • चार दिन बाद होने वाली एसआई भर्ती-2025 को स्थगित करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई, आयु सीमा में छूट न मिलने से सैकड़ों अभ्यर्थी परेशान • आरबीआई का बड़ा कदम : यूपीआई और डिजिटल पेमेंट्स के लिए ‘टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन’ अनिवार्य, आज से लागू हुए नए नियम • बड़ी खबर : भाजपा मुख्यालय के बाहर धमाका, दूर तक गूंजी आवाज, पूरे शहर में अलर्ट • भारत समेत दुनियाभर में इंटरनेट ठप होने का खतरा, जंग से होर्मुज में बिछीं केबल्स को नुकसान की आशंका • सिन्थेसिस के 120 विधार्थियो ने 80 प्रतिशत् से अधिक अंक राजस्थान बोर्ड 12वीं विज्ञान वर्ग में प्राप्त किये • चार दिन बाद होने वाली एसआई भर्ती-2025 को स्थगित करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई, आयु सीमा में छूट न मिलने से सैकड़ों अभ्यर्थी परेशान • आरबीआई का बड़ा कदम : यूपीआई और डिजिटल पेमेंट्स के लिए ‘टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन’ अनिवार्य, आज से लागू हुए नए नियम • बड़ी खबर : भाजपा मुख्यालय के बाहर धमाका, दूर तक गूंजी आवाज, पूरे शहर में अलर्ट • भारत समेत दुनियाभर में इंटरनेट ठप होने का खतरा, जंग से होर्मुज में बिछीं केबल्स को नुकसान की आशंका
Arham School
sukhajan
jeevan raksha
Sambhav Hospital
Bansal Group

बीकानेर : इस क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध, जिला कलेक्टर ने जारी किए आदेश

7 hours ago
बीकानेर : इस क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध, जिला कलेक्टर ने जारी किए आदेश

बीकानेर : इस क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध, जिला कलेक्टर ने जारी किए आदेश 
बीकानेर। जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती नम्रता वृष्णि ने 27 फील्ड एम्युनिशन डिपो, कानासर के 3 किलोमीटर परिधीय क्षेत्र को नो-ड्रोन फ्लाई जोन घोषित किया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है। आदेश के अनुसार, 27 फील्ड एम्युनिशन डिपो कानासर के तीन किलोमीटर परिधीय क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह निषेधाज्ञा केंद्र सरकार के सैन्य और अर्द्धसैनिक बलों तथा राज्य सरकार के पुलिस विभाग द्वारा सामरिक महत्व की गतिविधियों के संचालन पर लागू नहीं होगी। जिला मजिस्ट्रेट ने सभी नागरिकों से आदेश की पालना करने के निर्देश दिए हैं है। यदि कोई इस प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। आगामी आदेश तक यह व्यवस्था प्रभावी रहेगी।

BC

Join for Latest News

हमारे चैनल से जुड़ें और सभी अपडेट सबसे पहले पाएँ

Share: