Khulasa Online
Breaking
• बीकानेर: अचानक पैर फिसल कर गिरा व्यक्ति, टांके में डूबने से हुई मौत • बड़ी खबर: निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरा, 6 मजदूरों की मौत, 3 को सुरक्षित निकाला गया • सुप्रीम कोर्ट सख्त: खतरनाक कुत्तों को दे मौत का इंजेक्शन! अधिकारियों को दिए निर्देश • NEET पेपर लीक मामले में पुणे का केमेस्ट्री प्रोफेसर गिरफ्तार, CBI ने बताया मास्टरमाइंड • मौसम अपडेट: मानसून तय समय से पहले देगा दस्तक, जाने राजस्थान में कब होगी झमाझम बारिश • बीकानेर: अचानक पैर फिसल कर गिरा व्यक्ति, टांके में डूबने से हुई मौत • बड़ी खबर: निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरा, 6 मजदूरों की मौत, 3 को सुरक्षित निकाला गया • सुप्रीम कोर्ट सख्त: खतरनाक कुत्तों को दे मौत का इंजेक्शन! अधिकारियों को दिए निर्देश • NEET पेपर लीक मामले में पुणे का केमेस्ट्री प्रोफेसर गिरफ्तार, CBI ने बताया मास्टरमाइंड • मौसम अपडेट: मानसून तय समय से पहले देगा दस्तक, जाने राजस्थान में कब होगी झमाझम बारिश
jeevan raksha
Sambhav Hospital
Bansal Group
Bharti
Trade Fair

सडक़ दुर्घटना में ट्रक चालक की मौत के मामले में परिवार को इतने सालों बाद मिला लाखों रुपए का मुआवजा

rk
1 month ago
सडक़ दुर्घटना में ट्रक चालक की मौत के मामले में परिवार को इतने सालों बाद मिला लाखों रुपए का मुआवजा


सडक़ दुर्घटना में ट्रक चालक की मौत के मामले में परिवार को इतने सालों बाद मिला लाखों रुपए का मुआवजा
 बीकानेर। मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, न्यायाधीश अनवर अहमद चौहान ने सडक़ दुर्घटना में मृतक ट्रक चालक के परिजनों को 39 लाख 75 हजार 100 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस राशि पर दावा प्रस्तुत करने की तिथि से सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देने के आदेश दिए हैं।
प्रकरण के अनुसार 21 अक्टूबर 2019 को राजीव नगर,बीकानेर निवासी जसुराम बिश्नोई ट्रक चलाकर कोलायत से मोरवी,गुजरात जा रहे थे। सुबह करीब चार बजे थाराड़-सांचौर नेशनल हाईवे पर धुधवा ब्रिज के पास सामने से आ रही स्लीपर कोच बस ने तेज गति और लापरवाही से गलत दिशा में आकर ट्रक को टक्कर मार दी।
इस हादसे में ट्रक चालक जसुराम बिश्नोई गंभीर रूप से घायल हो गए और अस्पताल पहुंचने पर उनकी मौत हो गई। दुर्घटना में ट्रक भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।
मृतक के परिजनों की ओर से एडवोकेट ओम बिश्नोई 'बोळा’ ने दावा पेश कर पैरवी की। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने दुर्घटना के लिए बस चालक मोहनलाल को जिम्मेदार मानते हुए चालक, बस मालिक नवीन चौधरी और बीमा कंपनी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी को संयुक्त रूप से मुआवजा राशि अदा करने का आदेश दिया। कोर्ट के इस फैसले से मृतक के परिजनों को राहत मिली है।

Sanskar
BC

Join for Latest News

हमारे चैनल से जुड़ें और सभी अपडेट सबसे पहले पाएँ

Share: