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सडक़ दुर्घटना में ट्रक चालक की मौत के मामले में परिवार को इतने सालों बाद मिला लाखों रुपए का मुआवजा

rk
2 months ago
सडक़ दुर्घटना में ट्रक चालक की मौत के मामले में परिवार को इतने सालों बाद मिला लाखों रुपए का मुआवजा


सडक़ दुर्घटना में ट्रक चालक की मौत के मामले में परिवार को इतने सालों बाद मिला लाखों रुपए का मुआवजा
 बीकानेर। मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, न्यायाधीश अनवर अहमद चौहान ने सडक़ दुर्घटना में मृतक ट्रक चालक के परिजनों को 39 लाख 75 हजार 100 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस राशि पर दावा प्रस्तुत करने की तिथि से सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देने के आदेश दिए हैं।
प्रकरण के अनुसार 21 अक्टूबर 2019 को राजीव नगर,बीकानेर निवासी जसुराम बिश्नोई ट्रक चलाकर कोलायत से मोरवी,गुजरात जा रहे थे। सुबह करीब चार बजे थाराड़-सांचौर नेशनल हाईवे पर धुधवा ब्रिज के पास सामने से आ रही स्लीपर कोच बस ने तेज गति और लापरवाही से गलत दिशा में आकर ट्रक को टक्कर मार दी।
इस हादसे में ट्रक चालक जसुराम बिश्नोई गंभीर रूप से घायल हो गए और अस्पताल पहुंचने पर उनकी मौत हो गई। दुर्घटना में ट्रक भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।
मृतक के परिजनों की ओर से एडवोकेट ओम बिश्नोई 'बोळा’ ने दावा पेश कर पैरवी की। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने दुर्घटना के लिए बस चालक मोहनलाल को जिम्मेदार मानते हुए चालक, बस मालिक नवीन चौधरी और बीमा कंपनी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी को संयुक्त रूप से मुआवजा राशि अदा करने का आदेश दिया। कोर्ट के इस फैसले से मृतक के परिजनों को राहत मिली है।

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