रिहायशी इलाके मे जमीन धंसने के स्थान पर प्रशासन ने लगाया प्रतिबंध, उपखंड अधिकारी ने किया आदेश जारी
रिहायशी इलाके मे जमीन धंसने के स्थान पर प्रशासन ने लगाया प्रतिबंध, उपखंड अधिकारी ने किया आदेश जारी
बीकानेर। नोखा के कार्यवाहक उपखंड अधिकारी चंद्रशेखर टॉक ने एक आदेश जारी करते हुए दो दिन पूर्व रोड़ा रोड में कान्हा महाराज की खेड़ी क्षेत्र में जमीन धंसने के मामले में संज्ञान लेते हुए इस स्थान पर प्रतिबंध लगा दिया है।सरकारी आदेश में बताया गया कि रिहायशी क्षेत्र में जमीन धंसने के स्थान पर नगर पालिका द्वारा बैरिकेडिंग करवा दी गई है। अब वहां बिना अनुमति कोई व्यक्ति जाने के प्रयास किया करेगा या लोगों को उत्प्रेरित तो उसके खिलाफ प्रशासन द्वारा कारवाई होगी। उपरोक्त स्थान पर प्रशासन द्वारा लोगों को समीप आने से रोकने के लिए बैरिकेडिंग, बाड़ ओर तारबंदी करके सुरक्षा घेरा बनाया गया है यदि उसे कोई तोड़ेगा या प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ कारवाई करेंगे।उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा जारी यह आदेश राजस्व कर्मचारियों, भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण दल, पुलिस बल के सुरक्षाकर्मियों और होमगार्ड पर लागू नहीं होगा।इस सरकारी आदेश की पालना व्यक्तिगत करवाया जाना संभव नहीं है। इसलिए यह सूचना सभी सार्वजनिक स्थान, तहसील कार्यालय, पुलिस थाना, वार्ड के भवनों नगर पालिका क्षेत्र में चस्पा करवा दी गई। प्रतिबंधित क्षेत्र में आदेश की अवहेलना करने पर धारा 223 के तहत दंडनीय अपराध होगा।
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