Khulasa Online
TM Jewellers
surender singh
monti makkad
kanta suthar
Tarun kumar
Deepak vyash
ashvini middha
dharamveer nahta
Chetna choudhary
Chetna choudhary
Breaking
• बीकानेर: अचानक पैर फिसल कर गिरा व्यक्ति, टांके में डूबने से हुई मौत • बड़ी खबर: निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरा, 6 मजदूरों की मौत, 3 को सुरक्षित निकाला गया • सुप्रीम कोर्ट सख्त: खतरनाक कुत्तों को दे मौत का इंजेक्शन! अधिकारियों को दिए निर्देश • NEET पेपर लीक मामले में पुणे का केमेस्ट्री प्रोफेसर गिरफ्तार, CBI ने बताया मास्टरमाइंड • मौसम अपडेट: मानसून तय समय से पहले देगा दस्तक, जाने राजस्थान में कब होगी झमाझम बारिश • बीकानेर: अचानक पैर फिसल कर गिरा व्यक्ति, टांके में डूबने से हुई मौत • बड़ी खबर: निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरा, 6 मजदूरों की मौत, 3 को सुरक्षित निकाला गया • सुप्रीम कोर्ट सख्त: खतरनाक कुत्तों को दे मौत का इंजेक्शन! अधिकारियों को दिए निर्देश • NEET पेपर लीक मामले में पुणे का केमेस्ट्री प्रोफेसर गिरफ्तार, CBI ने बताया मास्टरमाइंड • मौसम अपडेट: मानसून तय समय से पहले देगा दस्तक, जाने राजस्थान में कब होगी झमाझम बारिश
jeevan raksha
Sambhav Hospital
Bharti

फिल्मो में सब को हंसाने वाला ये एक्टर अब जाएंगा जेल! हाई कोर्ट के फैसले से मची हलचल

Bansal sadi
1 month ago
फिल्मो में सब को हंसाने वाला ये एक्टर अब जाएंगा जेल! हाई कोर्ट के फैसले से मची हलचल

फिल्मो में सब को हंसाने वाला ये एक्टर अब जाएंगा जेल! हाई कोर्ट के फैसले से मची हलचल

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामलों में दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उनकी सजा को बरकरार रखते हुए उन्हें तीन महीने की साधारण कैद सुनाई है। साथ ही अदालत ने शिकायतकर्ता को मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।  यह मामला वर्ष 2010 में फिल्म 'अता पता लापता' के निर्माण के लिए लिए गए कर्ज से जुड़ा है। आरोप है कि कर्ज चुकाने के लिए जारी किए गए कई चेक बाउंस हो गए, जिसके बाद मामला अदालत पहुंचा। बाद में ट्रायल कोर्ट और सेशन कोर्ट ने भी उन्हें दोषी ठहराया था। 

हाई कोर्ट ने राहत देने से किया इनकार
दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि राजपाल यादव को बकाया राशि चुकाने के लिए कई अवसर दिए गए, लेकिन उन्होंने अदालत के समक्ष किए गए आश्वासनों का पालन नहीं किया। अदालत ने उनके आचरण पर भी टिप्पणी करते हुए सजा बरकरार रखी। अदालत ने राजपाल यादव को सात चेक बाउंस मामलों में प्रत्येक मामले में तीन महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई है, हालांकि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। इसके अलावा शिकायतकर्ता को मुआवजा देने का भी निर्देश दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कुल देय राशि करोड़ों रुपये में है और अदालत ने पहले जमा की गई कुछ राशि को समायोजित करने का भी निर्देश दिया है। 

पहले भी जा चुके हैं जेल
इस मामले में वर्ष 2018 में ट्रायल कोर्ट ने राजपाल यादव और उनकी पत्नी को दोषी ठहराते हुए छह महीने की सजा सुनाई थी। बाद में हाई कोर्ट ने अंतरिम राहत दी थी और भुगतान के लिए समय भी दिया था, लेकिन शर्तों का पालन नहीं होने पर अब अदालत ने दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा है।

Join for Latest News

हमारे चैनल से जुड़ें और सभी अपडेट सबसे पहले पाएँ

Share: