फिल्मो में सब को हंसाने वाला ये एक्टर अब जाएंगा जेल! हाई कोर्ट के फैसले से मची हलचल
फिल्मो में सब को हंसाने वाला ये एक्टर अब जाएंगा जेल! हाई कोर्ट के फैसले से मची हलचल
नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामलों में दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उनकी सजा को बरकरार रखते हुए उन्हें तीन महीने की साधारण कैद सुनाई है। साथ ही अदालत ने शिकायतकर्ता को मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। यह मामला वर्ष 2010 में फिल्म 'अता पता लापता' के निर्माण के लिए लिए गए कर्ज से जुड़ा है। आरोप है कि कर्ज चुकाने के लिए जारी किए गए कई चेक बाउंस हो गए, जिसके बाद मामला अदालत पहुंचा। बाद में ट्रायल कोर्ट और सेशन कोर्ट ने भी उन्हें दोषी ठहराया था।
हाई कोर्ट ने राहत देने से किया इनकार
दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि राजपाल यादव को बकाया राशि चुकाने के लिए कई अवसर दिए गए, लेकिन उन्होंने अदालत के समक्ष किए गए आश्वासनों का पालन नहीं किया। अदालत ने उनके आचरण पर भी टिप्पणी करते हुए सजा बरकरार रखी। अदालत ने राजपाल यादव को सात चेक बाउंस मामलों में प्रत्येक मामले में तीन महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई है, हालांकि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। इसके अलावा शिकायतकर्ता को मुआवजा देने का भी निर्देश दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कुल देय राशि करोड़ों रुपये में है और अदालत ने पहले जमा की गई कुछ राशि को समायोजित करने का भी निर्देश दिया है।
पहले भी जा चुके हैं जेल
इस मामले में वर्ष 2018 में ट्रायल कोर्ट ने राजपाल यादव और उनकी पत्नी को दोषी ठहराते हुए छह महीने की सजा सुनाई थी। बाद में हाई कोर्ट ने अंतरिम राहत दी थी और भुगतान के लिए समय भी दिया था, लेकिन शर्तों का पालन नहीं होने पर अब अदालत ने दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा है।
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