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विभिन्न ब्रांडों के तंबाूक उत्पादों पर एक्शन, 15 किलो तंबाकू पदार्थ सीज

rk
6 hours ago
विभिन्न ब्रांडों के तंबाूक उत्पादों पर एक्शन, 15 किलो तंबाकू पदार्थ सीज

खुलासा न्यूज,बीकानेर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड एवं आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण डॉ. टी. शुभमंगला के निर्देशन में प्रदेश में तंबाकू उत्पादों में कोटपा एक्ट के नियमों के उल्लंघन के विरूद्व सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जिले के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम में शुक्रवार को विभिन्न प्रतिष्ठानों पर कोटपा एक्त के अंतर्गत कार्यवाही की।

 


अभिहित अधिकारी तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पुखराज साध ने बताया कि कोटपा एक्ट की धारा 7 के अंतर्गत विदेशी सिगरेट, तंबाकू उत्पाद, जिनमें नियमानुसार 85 प्रतिशत सचित्र चेतावनी अंकित नहीं है, पर कार्यवाही के लिए पिछले कुछ दिनों से बीकानेर के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा सघन निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। 


डॉ. साध ने बताया कि विदेशी सिगरेट कंपनियों द्वारा कोटपा एक्ट की धारा 7 का उल्लंघन किया जा रहा है। जिसमें सचित्र चेतावनी अंकित नहीं की जा रही है। कोई भी दुकानदार/पान मसाला विक्रेता/पानी की थड़ी लगाने वाले वेंडर द्वारा यदि विदेशी सिगरेट का बेचान करते हुए पाया गया, तो उस पर कोटपा एक्ट के तहत गए प्रावधान अनुसार कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। 


इसी क्रम में शुक्रवार को जिले के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा मैसर्स श्री बालाजी डिस्ट्रीब्यूटर्स रानी बाजार, मैसर्स महावीर ब्रदर्स फड़ बाजार, मैसर्स गांधी एंटरप्राईजेज बड़ा बाजार पर निरीक्षण की कार्यवाही कर धारीवाल ब्रांड  तम्बाकू, कुबेर ब्रांड तम्बाकू तथा खुले में बिक रहे तम्बाकू पर कोटपा एक्ट की धारा 7 के अंतर्गत कार्यवाही कर माल सीज किया गया।

 


 इस कार्यवाही में कुल लगभग 15 किलोग्राम तम्बाकू सीज किया गया। डॉ. साध ने बताया कि सभी तम्बाकू विक्रेताओं को निर्देश प्रदान किये गये हैं कि वे तम्बाकू पदार्थों पर 85 प्रतिशत से कम की सचित्र चेतावनी वाले तम्बाकू का विक्रय नहीं करेंगे।

 


यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता पाया जाता है तो उस पर कोटपा एक्ट के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। साथ ही सभी तंबाकू विक्रताओं को निर्देशित किया जाता है कि वे माह के अंतिम दिन तंबाकू पदार्थों का विक्रय, 18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिगों को तंबाकू पदार्थ का विक्रय नहीं करेंगे, अन्यथा उन पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। 

 


बीकानेर जिले के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा पिछले सप्ताह विभिन्न तंबाकू पदार्थ विक्रेताओं पर कोटपा एक्ट की धारा 4 एवं 6 के अंतर्गत कार्यवाही कर कुल 158 चालान कर कुल 6380 रुपए की शास्ति वसूल की गई। उपरोक्त कार्यवाही जिले के खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रवण कुमार वर्मा, भानू प्रताप सिंह एवं राकेश कुमार गोदारा द्वारा की गई।

Sanskar
BC

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