राजस्थान में भी लागू होंगी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें, जानें सीएम भजनलाल ने क्या की घोषणा?
राजस्थान में भी लागू होंगी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें, जानें सीएम भजनलाल ने क्या की घोषणा?
जयपुर। राजस्थान के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बार फिर 8वें वेतन आयोग को लेकर अपडेट सामने आई है। दरअसल, रविवार को जयपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने और कर्मचारियों के वेतन विसंगतियों को दूर करने की दिशा में अपने विचार रखे। मुख्यमंत्री ने अपने उद्बोधन में एक बार फिर ये साफ़ किया कि राज्य कर्मचारियों के वेतनमान से जुड़े सभी जटिल विषयों और नई वित्तीय व्यवस्थाओं के गहन अध्ययन के लिए बहुत जल्द एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि राज्य सरकार की ये समिति केंद्र सरकार के स्तर पर चल रहे 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का बारीक अध्ययन करेगी। मुख्यमंत्री के इस उद्बोधन के बाद ये साफ़ हो गया है कि केंद्रीय समिति की सिफारिशें आने के तुरंत बाद राजस्थान सरकार की उच्च स्तरीय समिति भी प्रदेश के वित्तीय ढांचे के अनुकूल राज्य कर्मचारियों के लिए एक नया और पारदर्शी पे-मैट्रिक्स और फिटमेंट फैक्टर तैयार करेगी और अपनी अंतिम रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी।
अभिनंदन समारोह में मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान
मौक़ा राजस्थान सचिवालय सेवा अधिकारी एवं सचिवालय कर्मचारी संघ द्वारा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सम्मान में एक भव्य अभिनंदन समारोह का था। कर्मचारी संघ ने हाल ही में राज्य सरकार द्वारा पदोन्नति के लिए आवश्यक अनुभव की समय-सीमा में 2 वर्ष की विशेष छूट देने और विभिन्न विभागों में नए पदों के सृजन को मंजूरी देने के ऐतिहासिक फैसले के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।
जस्थान सरकार की नई व्यवस्था, राशन कार्ड में स्वत: दर्ज हो जाएगा नाम
राजस्थान में राशन कार्ड से संबंधित सेवाओं को अधिक सरल बनाने की दिशा में राजस्थान सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने नई स्वचालित व्यवस्था लागू कर दी है। अब किसी नवजात शिशु का जन्म प्रमाण पत्र जारी होते ही उसका नाम संबंधित परिवार के राशन कार्ड में स्वत:दर्ज हो जाएगा। वहीं किसी व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होने पर उसका नाम भी राशन कार्ड से बिना किसी आवेदन के स्वत: हटा दिया जाएगा।
नई व्यवस्था के तहत जैसे ही नवजात शिशु का जन्म प्रमाण पत्र जारी होगा, उसकी जानकारी स्वत: खाद्य विभाग तक पहुंचेगी। इसके बाद माता-पिता के आधार, जनआधार और अन्य विवरणों का मिलान कर बच्चे का नाम संबंधित परिवार के राशन कार्ड में सदस्य के रूप में स्वत: दर्ज कर दिया जाएगा। यदि जन्म प्रमाण पत्र बनाते समय बच्चे का नाम दर्ज नहीं किया है, तो राशन कार्ड में अस्थायी रूप से माता के नाम का शिशु के रूप में प्रविष्टि होगी। बाद में जन्म प्रमाण पत्र अथवा जनआधार में नाम अपडेट होते ही राशन कार्ड में भी वास्तविक नाम स्वत: दर्ज हो जाएगा।
खाद्य सुरक्षा परिवारों को मिलेगा तत्काल लाभ
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र परिवारों में बच्चे का नाम जुड़ते ही उसके हिस्से का खाद्यान्न आवंटन भी स्वत: शुरू हो जाएगा। हालांकि पांच वर्ष की आयु पूरी होने पर नियमित खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पहचान सत्यापन (ई-केवाईसी) कराना अनिवार्य रहेगा।
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