सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान पंचायत-चुनाव मामले में हस्तक्षेप से किया इनकार, पढ़े खबर ...
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान पंचायत-चुनाव मामले में हस्तक्षेप से किया इनकार, पढ़े खबर ...
जयपुर। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में पंचायत चुनाव में हो रही देरी पर दखल देने से इनकार कर दिया है। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाला बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने बिहारीलाल रणवा व अन्य याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट अथवा किसी अन्य उपयुक्त मंच के समक्ष जाने के लिए कहा है।
याचिकाकर्ता का कहना था कि राजस्थान सरकार चुनाव प्रक्रिया को विलंबित करने का प्रयास कर रही है, जबकि सरकार ने पहले सर्वोच्च न्यायालय में आश्वासन दिया था कि चुनाव प्रक्रिया 15 अप्रैल, 2026 तक पूर्ण कर ली जाएगी। ऐसे में याचिकाकर्ता ने यह सुनिश्चित करने के लिए शीर्ष न्यायालय से हस्तक्षेप का आग्रह किया कि चुनाव निर्धारित समय सीमा के भीतर संपन्न हो।
याचिकाकर्ता हाईकोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा- इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है। यदि चुनाव प्रक्रिया से संबंधित समय सीमा या निर्देशों के उल्लंघन का कोई आरोप उत्पन्न होता है, तो याचिकाकर्ता हाईकोर्ट के समक्ष जाने के लिए स्वतंत्र रहेगा।
कोर्ट ने दिए थे 15 अप्रैल तक चुनाव कराने के आदेश
राजस्थान हाईकोर्ट ने 14 नवंबर, 2025 को 439 याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को प्रदेश में 15 अप्रैल, 2026 तक पंचायत और निकाय चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। साथ ही, सरकार को 31 दिसंबर, 2025 तक परिसीमन प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा था। इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में समय सीमा में चुनाव कराने का आश्वासन दिया था।
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