बीकानेर: एफआईआर क्वेश, फिर भी पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में किया पेश, पढ़ें ये खबर
बीकानेर: एफआईआर क्वेश, फिर भी पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में किया पेश, पढ़ें ये खबर
बीकानेर। जोधपुर हाईकोर्ट ने मुक्ताप्रसाद पुलिस थाने में दर्ज मारपीट और जातिसूचक गालियां निकालने के एक मामले में एफआईआर क्वेश (रद) कर दी। इसके बावजूद अनुसंधान अधिकारी ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी को तत्काल अभिरक्षा से मुक्त करने के आदेश दिए।
सर्वोदय बस्ती में ओडो का मोहल्ला निवासी दुर्गा देवी ने 21 अक्टूबर, 25 को मुक्ताप्रसाद पुलिस थाने में मारपीट और जातिसूचक गालियां निकालने का मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मामले के अनुसंधान अधिकारी सीओ सिटी अनुज डाल ने रामपुरा बस्ती निवासी मोहम्मद तोहिद को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। उसके खिलाफ 9 मार्च को कोर्ट में चालान पेश कर दिया। अन्य आरोपियों के विरूद्ध अनुसंधान लंबित रखा। इस दौरान अन्य आरोपी श्याम जाट ने जोधपुर हाईकोर्ट में एफआईआर और समस्त कार्यवाहियां क्वेश और सेट असाइड की रिट दायर की गई। परिवादिया दुर्गा देवी ने भी राजीनामा कर लिया जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया।
हाईकोर्ट ने एफआईआर क्वेश कर उससे संबंधित सभी कार्यवाहियों को सेट असाइड कर दिया। इसके बावजूद अनुसंधान अधिकारी ने एक अन्य आरोपी मुकेश कुमार बिश्नोई को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया। आरोपी के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट की ओर से एफआईआर क्वेश और सभी कार्यवाहियां सेट असाइड के आदेश की जानकारी दी। जबकि, अनुसंधान अधिकारी ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने केवल आरोपी श्याम जाट के विरुद्ध एफआईआर क्वेश की गई है। कोर्ट ने जोधपुर हाईकोर्ट के 17 मार्च के आदेश पर आरोपी मुकेश को तत्काल अभिरक्षा से मुक्त करने के आदेश दिए।
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