रेलवे की कड़ी चेतावनी: अब अगर बैरियर के नीचे से निकले तो होगी कानूनी कार्यवाही
रेलवे की कड़ी चेतावनी: अब अगर बैरियर के नीचे से निकले तो होगी कानूनी कार्यवाही
बीकानेर। कुछ सेकंड बचाने की जल्दबाजी कई बार जिंदगी पर भारी पड़ जाती है। इसी खतरे को देखते हुए बीकानेर रेल मंडल ने समपार फाटकों पर सुरक्षित रेल संचालन को लेकर विशेष जागरूकता अभियान तेज कर दिया है। मंडल प्रशासन आमजन और वाहन चालकों को लगातार समझा रहा है कि बंद फाटक के नीचे से निकलना न केवल जानलेवा हो सकता है, बल्कि यह रेलवे अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध भी है। नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। बीकानेर रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक ने बताया कि रेल उपभोक्ताओं और आमजन को समपार फाटक से सुरक्षित आवागमन के नियमों की नियमित काउंसलिंग की जा रही है।
लोगों को समझाया जा रहा है कि फाटक बंद होने पर किसी भी स्थिति में बैरियर के नीचे से पैदल, दोपहिया या अन्य वाहन निकालने का प्रयास नहीं करें। रेलगाड़ी पूरी तरह गुजरने और गेटमैन द्वारा फाटक खोलने के बाद ही रेलवे लाइन पार करें। रेलवे ने बताया कि प्रत्येक समपार फाटक पर सुरक्षा संबंधी निर्देश और रेल अधिनियम, 1989 के प्रावधान स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किए गए हैं। इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। मंडल प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि कुछ मिनटों का धैर्य बरतकर अपनी और दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। सुरक्षित रेल संचालन तभी संभव है, जब रेलवे और आमजन दोनों समान रूप से सुरक्षा नियमों का पालन करें।
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