पंचायत चुनाव में सरकारी कर्मचारियों पर रहेगी खास नजर, प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करना पड़ सकता है भारी
पंचायत चुनाव में सरकारी कर्मचारियों पर रहेगी खास नजर, प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करना पड़ सकता है भारी
जयपुर। राजस्थान में पंचायती राज चुनाव 2026 का कार्यक्रम जारी होने के साथ ही चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के चुनावी गतिविधियों में शामिल होने को लेकर भी निगरानी बढ़ गई है।सरकारी कर्मचारी किसी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार, चुनावी सभा में सक्रिय भागीदारी या सरकारी पद का प्रभाव इस्तेमाल करते पाए गए तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई हो सकती है। निर्वाचन आयोग के निर्देशों में सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों से जुड़ी आचार संहिता के लिए अलग से प्रावधान और निर्देश जारी किए जाते रहे हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी चुनाव आयोग का मूल उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाए रखना है। इसलिए सरकारी कर्मचारियों से चुनावी गतिविधियों से दूरी बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है। उल्लंघन की शिकायत मिलने पर मामले की जांच के बाद संबंधित कर्मचारी के खिलाफ विभागीय अथवा अन्य नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।
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