Khulasa Online
TM Jewellers
Bansal sadi
Breaking
• बीकानेर: अचानक पैर फिसल कर गिरा व्यक्ति, टांके में डूबने से हुई मौत • बड़ी खबर: निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरा, 6 मजदूरों की मौत, 3 को सुरक्षित निकाला गया • सुप्रीम कोर्ट सख्त: खतरनाक कुत्तों को दे मौत का इंजेक्शन! अधिकारियों को दिए निर्देश • NEET पेपर लीक मामले में पुणे का केमेस्ट्री प्रोफेसर गिरफ्तार, CBI ने बताया मास्टरमाइंड • मौसम अपडेट: मानसून तय समय से पहले देगा दस्तक, जाने राजस्थान में कब होगी झमाझम बारिश • बीकानेर: अचानक पैर फिसल कर गिरा व्यक्ति, टांके में डूबने से हुई मौत • बड़ी खबर: निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरा, 6 मजदूरों की मौत, 3 को सुरक्षित निकाला गया • सुप्रीम कोर्ट सख्त: खतरनाक कुत्तों को दे मौत का इंजेक्शन! अधिकारियों को दिए निर्देश • NEET पेपर लीक मामले में पुणे का केमेस्ट्री प्रोफेसर गिरफ्तार, CBI ने बताया मास्टरमाइंड • मौसम अपडेट: मानसून तय समय से पहले देगा दस्तक, जाने राजस्थान में कब होगी झमाझम बारिश
jeevan raksha
Sambhav Hospital
Bharti

बीकानेर: वाहन 4.0 पोर्टल से जुड़ी नई व्यवस्था लागू, करना होगा ये काम

rk
6 hours ago
बीकानेर: वाहन 4.0 पोर्टल से जुड़ी नई व्यवस्था लागू, करना होगा ये काम

बीकानेर: वाहन 4.0 पोर्टल से जुड़ी नई व्यवस्था लागू, करना होगा ये काम 

बीकानेर। राजस्थान परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने व्यावसायिक वाहनों की सुरक्षा को लेकर नई व्यवस्था लागू कर दी है। अब राज्य में संचालित बस, ट्रक, टैक्सी सहित सार्वजनिक सेवा वाहनों तथा राष्ट्रीय परमिट वाले मालवाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) और पैनिक बटन लगाना अनिवार्य हो चुका है। विभाग ने इस व्यवस्था को वाहन पंजीकरण, फिटनेस, परमिट और परमिट नवीनीकरण की प्रक्रिया से जोड़ते हुए वाहन 4.0 पोर्टल पर लागू कर दिया है। परिवहन विभाग के अनुसार यह नियम नए वाहनों के साथ-साथ पहले से पंजीकृत व्यावसायिक वाहनों पर भी लागू होगा। जिला परिवहन अधिकारी संजीव चौधरी ने बताया कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद सोमवार से वीएलटीडी लगवाकर परमिट और ऑथराइजेशन के लिए प्रतिदिन 80 से 90 आवेदन प्राप्त होने लगे हैं। परमिट और फिटनेस से जुड़ी प्रक्रिया पिछले दो माह से बंद थी, जो अब फिर से शुरू हो गई है।

रियल-टाइम निगरानी से बढ़ेगी सुरक्षा नई व्यवस्था लागू होने के बाद व्यावसायिक वाहनों की रियल-टाइम लोकेशन की निगरानी संभव होगी। किसी भी आपात स्थिति में चालक या यात्री द्वारा पैनिक बटन दबाते ही अलर्ट सीधे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और राष्ट्रीय आपातकालीन रिस्पॉन्स सिस्टम तक पहुंच जाएगा, जिससे संबंधित एजेंसियां तत्काल सहायता उपलब्ध करा सकेंगी।

नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई अधिकृत डीलर निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूलता है, जीएसटी बिल जारी नहीं करता या सेवा प्रदाता बदलने में बाधा उत्पन्न करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पहली बार चेतावनी दी जाएगी, लेकिन उल्लंघन जारी रहने पर संबंधित कंपनी को तीन माह के लिए पोर्टल से हटा दिया जाएगा। बार-बार नियम तोड़ने पर कंपनी को स्थायी रूप से ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकेगा।

Basic School
BC

Join for Latest News

हमारे चैनल से जुड़ें और सभी अपडेट सबसे पहले पाएँ

Share: