युवक के साथ अपहरण कर मारपीट करने वाले इतने आरोपियों को 5 साल का कारावास
युवक के साथ अपहरण कर मारपीट करने वाले इतने आरोपियों को 5 साल का कारावास
बीकानेर। बाल न्यायालय, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पीठासीन अधिकारी अश्वनी विज ने युवक का अपहरण कर उसके साथ मारपीट करने वाले तीन लोगों को दोषी मानकर प्रत्येक को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। तीनों को 99000 रुपए का अर्थदंड भी भुगतना होगा जिसमें से 20000 रुपए पीडि़त को दिए जाएंगे।
जसरासर निवासी युवक ने फरवरी, 23 में पुलिस को पर्चा बयान में बताया था कि वह अपने चाचा के घर के आगे खड़ा था। इस दौरान मोहल्ले का एक शख्स बाइक लेकर आया और उसे कातर रोड पर शिवसागर होटल ले गया। बाइक सवार उसे ऐसी जगह ले गया जहां उसके परिवार के लोग पहले से ही हथियारों के साथ खड़े थे। उन्होंने परिवार की लडक़ी भगाने का आरोप लगाया और उसका अपहरण कर मारपीट की।
पुलिस ने इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद तीन लोगों को दोषी माना और प्रत्येक को 5 साल के कारावास और कुल 99000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से 18 गवाहों के बयान कोर्ट में हुए। राज्य की ओर से पैरवी लोक अभियोजक राधेश्याम सेवग ने की।
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