Khulasa Online
TM Jewellers
Suhag
BANSAL 2
Breaking
• बीकानेर: अचानक पैर फिसल कर गिरा व्यक्ति, टांके में डूबने से हुई मौत • बड़ी खबर: निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरा, 6 मजदूरों की मौत, 3 को सुरक्षित निकाला गया • सुप्रीम कोर्ट सख्त: खतरनाक कुत्तों को दे मौत का इंजेक्शन! अधिकारियों को दिए निर्देश • NEET पेपर लीक मामले में पुणे का केमेस्ट्री प्रोफेसर गिरफ्तार, CBI ने बताया मास्टरमाइंड • मौसम अपडेट: मानसून तय समय से पहले देगा दस्तक, जाने राजस्थान में कब होगी झमाझम बारिश • बीकानेर: अचानक पैर फिसल कर गिरा व्यक्ति, टांके में डूबने से हुई मौत • बड़ी खबर: निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरा, 6 मजदूरों की मौत, 3 को सुरक्षित निकाला गया • सुप्रीम कोर्ट सख्त: खतरनाक कुत्तों को दे मौत का इंजेक्शन! अधिकारियों को दिए निर्देश • NEET पेपर लीक मामले में पुणे का केमेस्ट्री प्रोफेसर गिरफ्तार, CBI ने बताया मास्टरमाइंड • मौसम अपडेट: मानसून तय समय से पहले देगा दस्तक, जाने राजस्थान में कब होगी झमाझम बारिश
jeevan raksha
Sambhav Hospital
KHAOSA

मारपीट के मामले में छह आरोपियों को दोषी मनाते हुए सुनाई सजा, इतने हजार रुपये का लगाया जुर्माना

Bansal
1 month ago
मारपीट के मामले में छह आरोपियों को दोषी मनाते हुए सुनाई सजा, इतने हजार रुपये का लगाया जुर्माना


मारपीट के मामले में छह आरोपियों को दोषी मनाते हुए सुनाई सजा, इतने हजार रुपये का लगाया जुर्माना
बीकानेर। मारपीट के एक मामले में सेशन कोर्ट ने छह आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। मामले में आरोपी पांचीलाल को 5 साल के कारावास और 15 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा दी गई है, जबकि पांच अन्य आरोपियों को 3-3 साल के कारावास और 15-15 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है मामला 22 दिसंबर 2023 का है। खारिया मल्लीनाथ निवासी महेन्द्र कुमार अपने भाई रामदयाल के साथ पिकअप में सवार होकर जा रहा था। इसी दौरान सुथारों की प्याऊ के पास कुछ लोगों ने वाहनों से उनका रास्तारोक लिया। आरोप है कि इसके बाद रामदयाल पर लाठी और सरियों से हमला किया गया तथा उस पर वाहन चढ़ाने का प्रयास भी किया गया।
घटना के संबंध में हदां पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया गया था। पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर छह आरोपियों को दोषी माना कोर्ट ने पांचीलाल को 5 वर्ष के कारावास और 15 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं राजाराम, जगदीशप्रसाद, रामेश्वरलाल, रामदयाल और मदनलाल को 3-3 वर्ष के कारावास और प्रत्येक को 15 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई मामले में राज्य सरकार की ओर से एपीपी राधेश्याम सेवग ने पैरवी की। कोर्ट के फैसले के बाद मारपीट के इस मामले का न्यायिक रूप से निस्तारण हो गया है।

BC

Join for Latest News

हमारे चैनल से जुड़ें और सभी अपडेट सबसे पहले पाएँ

Share: