राजस्थान में बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर बड़ा बदलाव, 15 साल से अधिक उम्र वालों के नाम अब नहीं जुड़ेंगे
राजस्थान में बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर बड़ा बदलाव, 15 साल से अधिक उम्र वालों के नाम अब नहीं जुड़ेंगे
जयपुर। राजस्थान में उन परिवारों की परेशानी बढ़ सकती है, जिनके बच्चों का जन्म 2011 से पहले हुआ था और अब तक उनका नाम जन्म प्रमाण पत्र (बर्थ सर्टिफिकेट) में दर्ज नहीं कराया गया है। भारत सरकार द्वारा दी गई विशेष छूट की अवधि समाप्त होने के बाद अब ऐसे मामलों में नाम दर्ज करने की प्रक्रिया रोक दी गई है।
जानकारी के अनुसार, भारत सरकार ने वर्ष 2021 में 15 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के नाम जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज करवाने के लिए पांच साल की विशेष छूट प्रदान की थी। यह अवधि अप्रैल 2026 में समाप्त हो गई है। इसके बाद जयपुर नगर निगम सहित प्रदेश की विभिन्न नगरीय निकायों में ऐसे प्रकरणों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है।
जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 के तहत बिना नाम के बने जन्म प्रमाण पत्र में नाम जुड़वाने के लिए 15 वर्ष तक का समय निर्धारित है। यदि बच्चे की आयु 15 वर्ष से अधिक हो जाती है और इस अवधि में नाम दर्ज नहीं कराया जाता, तो अब जन्म प्रमाण पत्र में नाम जोड़ना संभव नहीं होगा।
इधर, राज्य सरकार ने पहचान पोर्टल के माध्यम से करीब 6 लाख परिवारों को संदेश भेजकर बच्चों का नाम जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज कराने की अपील की है। इनमें अधिकांश ऐसे बच्चे शामिल हैं जिनका जन्म वर्ष 2011 के बाद हुआ, लेकिन अब तक उनके जन्म प्रमाण पत्र में नाम दर्ज नहीं किया गया है।
प्रशासन ने अभिभावकों से समय रहते आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
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