FSSAI का बड़ा एक्शन: डाबर के कई खाद्य उत्पादों की बिक्री पर रोक, '100% शुद्ध' दावे भ्रामक करार
FSSAI का बड़ा एक्शन: डाबर के कई खाद्य उत्पादों की बिक्री पर रोक, '100% शुद्ध' दावे भ्रामक करार
नई दिल्ली। देश की खाद्य सुरक्षा नियामक संस्था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने डाबर इंडिया के कई खाद्य उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी है। नियामक का कहना है कि इन उत्पादों पर किए जा रहे '100% Natural', '100% Pure', '100% Purity Guaranteed', '100% Organic' जैसे दावे उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाले हैं और खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करते हैं। FSSAI ने डाबर को आदेश जारी करते हुए 15 दिनों के भीतर यह बताने को कहा है कि आदेश के पालन के लिए कंपनी ने क्या कदम उठाए हैं। यह कार्रवाई सोमवार को जारी आदेश के बाद सार्वजनिक की गई।
किन उत्पादों पर हुई कार्रवाई?
रिपोर्ट के अनुसार, कार्रवाई उन उत्पादों पर की गई है जिन पर 100% संबंधी दावे किए जा रहे थे। इनमें प्रमुख रूप से: शहद (Honey) गाय का घी (Cow Ghee) ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर, वर्जिन नारियल तेल, तिल का तेल, नारियल पानी, नारियल दूध (Coconut Milk) जैसे उत्पाद शामिल हैं।
FSSAI ने क्या कहा?
FSSAI के अनुसार, '100%' जैसे दावे Food Safety and Standards (Advertising & Claims) Regulations, 2018 के अनुरूप नहीं हैं। नियामक का कहना है कि ऐसे दावे अस्पष्ट, सत्यापित नहीं किए जा सकने वाले और उपभोक्ताओं को भ्रमित करने वाले हो सकते हैं।
अन्य अनियमितताएं भी मिलीं
जांच में यह भी पाया गया कि कुछ उत्पादों पर बिना वैध प्रमाणन के 'जैविक भारत' (Jaivik Bharat) लोगो का उपयोग किया गया था। वहीं, मिश्रित खाद्य पदार्थ (Compound Foods) पर भी '100% Purity' जैसे दावे किए गए, जो नियमों के तहत अनुमत नहीं हैं।
पहले भी मिला था नोटिस
FSSAI ने बताया कि इससे पहले भी कंपनी को ऐसे भ्रामक दावों को हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया था, लेकिन अपेक्षित सुधार नहीं किए गए। इसके बाद नियामक ने बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया और अब कंपनी से 15 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट मांगी गई है।
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