लोडर चलाकर महिला की हत्या करने के मामले में दोषी को आजीवन कारावास
खुलासा न्यूज,बीकानेर। बीछवाल थाना इलाके में चार साल पुराने एक महिला की हत्या के मामले में न्यायालय ने शनिवार को फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश संख्या सात ने लोडर चलाकर महिला की हत्या करने के मामले में एक दोषी को आजीवन कारावास और 70 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। इस मामले में एक अन्य आरोपी को एक वर्ष की सजा सुनाई है । परिवादी की ओर से पैरवी एड संजय रामावत, बिरमदेव रामावत, रेखा सुथार ने की ।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे पीपी केशरी चंद ने बताया कि यह घटना वर्ष 2022 की है। परिवादिया पूजा देवी ने बीछवाल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। परिवादिया पूजा देवी द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, 26.10.2022 की रात लगभग 8:30-9:00 बजे की बात है। वह, उसका पति मुकेश कुमार व उसकी ननद प्रेम देवी एक ही मोटरसाईकिल पर बजरंग धोरा के पास उसके घर से मुक्ता प्रसाद कॉलोनी बाईपास रोड़ ओम मोटर्स के पास जा रहे थे, तो पुल से थोड़ा पहले ट्रेफिक प्वॉईन्ट से निकलते ही 8-9 जने जो अपना नाम डूंगर, मोती, कैलाश, देनाराम बुला रहे थे, बाकी के भी साथ ही थे, वहीं खड़े दारू पी रहे थे। उन्हें जाते देखकर उक्त सभी ने उन तीनों को जाते हुए को घेर लिया, नीचे उतार लिया व उन्होंने उनके साथ लूटपाट करने के उद्देश्य से उसके गले में पहनी सोने की ठुसी खींच ली, दो सोने के मांदलिये, एक सोने के फुल खिंच लिये व उसके पास मौजूद उसका पर्स, जिसमें पचास हजार रूपये थे, लूट कर खिंच लिया।
इस पर वे किसी तरह डरकर मोटरसाईकिल पर भागे, तो उक्त सभी ने उनके साथ लूटपाट कर लोडर से उन्हें जान से मारने के उद्देश्य से उनका पीछा किया। वे अपने सगा जी भटूराम जी के घर के पास पहुंचे व किसी तरह जान बचाकर अन्दर पहुंचे, पर उसकी ननद बाहर रह गयी, तो डूंगर, मोती, कैलाश, देनाराम व अन्य ने उसकी ननद को जान से मारने के उद्देश्य से लोडर मशीन उसकी ननद के ऊपर चढ़ा दिया व वहां खड़ी उसकी व भटूराम जी की मोटरसाईकिल भी तोड़ दी। लोडर चढ़ाने से उसकी ननद प्रेम देवी की वहीं मौत हो गयी, जिन्हें एम्बुलेन्स से पी.बी.एम. ले गये, जिन्हें मृत घोषित कर दिया।
उसके पति व अन्य ने काफी मना किया, परन्तु डुंगर आदि ने उनकी आँखों के सामने उसकी ननद के ऊपर लोडर चढ़ा कर उनकी हत्या कर दी। वहां उस वक्त काफी लोग आ गये, जिन्हें देखकर डुंगर आदि लोडर लेकर भाग गये आदि आदि। उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना बीछवाल में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 269/2022 अन्तर्गत धारा 302, 382, 143 भारतीय दण्ड संहिता में पंजीबद्ध की जाकर अनुसन्धान प्रारम्भ किया गया तथा बाद अनुसंधान अभियुक्तगण डूंगरराम व कैलाश के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 302, 427, 323, 341, 34 भादस में आरोप पत्र न्यायालय विशिष्ट अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पीसीपीएनडीटी कैसेज) बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
विद्वान् अपर लोक अभियोजक केशरीचन्द परिहार ने बताया कि यह मुकदमा अपर सत्र न्यायालय में चला। शनिवार को इस पर निर्णय सुनाया गया। अभियोजन पक्ष ने दोषी को कठोर दंड देने की मांग की थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, अपर जिला जज ने दोषी डूंगरराम पुत्र दानाराम, निवासी ढाकोरिया पुलिस थाना सदर, जिला नागौर हाल प्रकाश नगर, रानी सती धर्मकांटा के पीछे, पुगल रोड, पुलिस थाना बीछवाल , बीकानेर को आजीवन कारावास और 70 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके अलवा एक अन्य दोषी कैलाश पुत्र फकीराराम, निवासी ढींगसरा, पुलिस थाना खींवसर, जिला नागौर हाल प्रकाश नगर, राणी सती धर्मकांटा के पीछे, पुगल रोड, पुलिस थाना बीछवाल , बीकानेर को एक साल की सजा सुनाई है । दोषी डूंगरराम को जिला कारागार बीकानेर भेज दिया गया है।
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