Khulasa Online
Breaking
• बीकानेर: अचानक पैर फिसल कर गिरा व्यक्ति, टांके में डूबने से हुई मौत • बड़ी खबर: निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरा, 6 मजदूरों की मौत, 3 को सुरक्षित निकाला गया • सुप्रीम कोर्ट सख्त: खतरनाक कुत्तों को दे मौत का इंजेक्शन! अधिकारियों को दिए निर्देश • NEET पेपर लीक मामले में पुणे का केमेस्ट्री प्रोफेसर गिरफ्तार, CBI ने बताया मास्टरमाइंड • मौसम अपडेट: मानसून तय समय से पहले देगा दस्तक, जाने राजस्थान में कब होगी झमाझम बारिश • बीकानेर: अचानक पैर फिसल कर गिरा व्यक्ति, टांके में डूबने से हुई मौत • बड़ी खबर: निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरा, 6 मजदूरों की मौत, 3 को सुरक्षित निकाला गया • सुप्रीम कोर्ट सख्त: खतरनाक कुत्तों को दे मौत का इंजेक्शन! अधिकारियों को दिए निर्देश • NEET पेपर लीक मामले में पुणे का केमेस्ट्री प्रोफेसर गिरफ्तार, CBI ने बताया मास्टरमाइंड • मौसम अपडेट: मानसून तय समय से पहले देगा दस्तक, जाने राजस्थान में कब होगी झमाझम बारिश
jeevan raksha
Sambhav Hospital
Bharti

शादी के 13 दिन बाद ही पति पत्नी को छोडक़र पुर्तगाल चले गए, अब पति के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी

Bansal sadi
6 months ago
शादी के 13 दिन बाद ही पति पत्नी को छोडक़र पुर्तगाल चले गए, अब पति के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी


शादी के 13 दिन बाद ही पति पत्नी को छोडक़र पुर्तगाल चले गए, अब पति के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी
बीकानेर ।  दहेज प्रताडऩा और घरेलू हिंसा के एक मामले में शादी के 13 दिन बाद ही पत्नी को छोडक़र पुर्तगाल चले गए पति के खिलाफ भारत सरकार के गृह मंत्रालय में ब्यूरो ऑफ इमीग्रेशन ने रेगुलर लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया है। रानीबाजार इंडस्ट्रियल एरिया निवासी शालू सोलंकी की ओर से पारिवारिक न्यायालय में परिवाद पेश किया गया था। परिवाद में बताया गया कि 15 जुलाई, 24 को उसकी शादी नत्थूसर बास के मालियों का मोहल्ला निवासी महादेव सोलंकी से हुई थी। शादी की पहली रात को पति ने उससे झगड़ा किया और 13 दिन बाद ही 29 जुलाई को उसे छोडक़र पुर्तगाल चला गया जहां वह बड़ी कंपनी में नौकरी करता है। उसका स्वयं का कारोबार भी है। पति के जाने के बाद ससुरालवालों ने भी शालू का रखने से मना कर दिया और दहेज की मांग को लेकर मारपीट कर घर से निकाल दिया। पीडि़ता की ओर से सुनीता दीक्षित, विजय दीक्षित और भावना ने पैरवी की। इस मामले में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन ब्यूरो ऑफ इमीग्रेशन ने महादेव सोलंकी के खिलाफ एलओसी जारी की है। यह तब तक जारी रहेगी, जब तक सक्षम कोर्ट या संबंधित एजेंसी की ओर से हटाने का आदेश ना दिया जाए। एलओसी जारी होने के बाद महादेव के भारत आने पर वह किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरता है तो इमीग्रेशन क्लियरेंस नहीं होगी और राजस्थान पुलिस व संबंधित जांच एजेंसी को सूचना दी जाएगी। गौरतलब है कि कोर्ट ने पूर्व में महिला को भरण-पोषण और अन्य खर्च के प्रतिमाह 30,000 रुपए दिए जाने के आदेश जारी किए थे। इसमें पति की अनुपस्थिति रहने और कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा चुका है।

 

 

Join for Latest News

हमारे चैनल से जुड़ें और सभी अपडेट सबसे पहले पाएँ

Share: