कोर्ट की अवहेलना करना एक पति को पड़ा भारी, पासपोर्ट जब्त करने के आदेश
कोर्ट की अवहेलना करना एक पति को पड़ा भारी, पासपोर्ट जब्त करने के आदेश
बीकानेर। भरण-पोषण राशि के भुगतान के कोर्ट के आदेश की लगातार अवहेलना करना पति को भारी पड़ गया। पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश डॉ. सत्यपाल वर्मा ने गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बावजूद कोर्ट में उपस्थित नहीं होने पर पति महादेव सोलंकी के पासपोर्ट को जब्त करने की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।मामला पत्नी की ओर से पति से बकाया पांच लाख 11 हजार 500 रुपए की भरण-पोषण राशि दिलाए जाने के लिए कोर्ट में कार्यवाही चल रही है।
आदेश के अनुसार, पति के खिलाफ पहले ही गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा चुका था, इसके बावजूद वह कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ। कोर्ट की ओर से ई-मेल और सामान्य डाक के माध्यम से भी समन एवं वारंट की तामील कराने का प्रयास किया गया।
कोर्ट ने पासपोर्ट अधिनियम का हवाला देते हुए कहा कि पासपोर्ट धारक के विरुद्ध कोर्ट द्वारा समन अथवा गिरफ्तारी वारंट जारी होने की स्थिति में सक्षम पासपोर्ट प्राधिकारी पासपोर्ट जब्त करने की कार्रवाई कर सकता है।
इसी आधार पर कोर्ट ने पासपोर्ट के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने और इसकी जानकारी कोर्ट को देने के निर्देश क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, जयपुर को दिए हैं।
मामले में पत्नी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुनीता दीक्षित एवं अधिवक्ता विजय दीक्षित ने पैरवी की।
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