बीकानेर में कल रहेगा सरकारी अवकाश, जिला कलक्टर ने किये आदेश जारी
बीकानेर में कल रहेगा सरकारी अवकाश, जिला कलक्टर ने किये आदेश जारी
बीकानेर। नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 के तहत मतदान दिवस पर संबंधित नगरीय क्षेत्रों में कार्यरत एवं मताधिकार का प्रयोग करने वाले कार्मिकों को सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री निशान्त जैन ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।आदेश के अनुसार 9 सितम्बर को बीकानेर नगर निगम निर्वाचन क्षेत्र तथा 11 सितम्बर को नगर पालिका नोखा, श्रीडूंगरगढ़, देशनोक, खाजूवाला, लूणकरणसर एवं नापासर के निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। इन क्षेत्रों में पंजीकृत मतदाता, जो रोजगार अथवा व्यवसाय के सिलसिले में अन्य स्थानों पर कार्यरत हैं, उन्हें भी मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश का लाभ मिलेगा।जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-बी तथा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 28 के प्रावधानों के तहत यह आदेश जारी किया गया है।वहेलना करने वाले नियोजकों पर होगी कार्रवाईआदेश के तहत औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, कारोबार, व्यवसाय तथा अन्य संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों, जिनमें आकस्मिक कामगार भी शामिल हैं, को मतदान के लिए अवकाश देना अनिवार्य होगा। मतदान के लिए दिए गए अवकाश के कारण कर्मचारी की मजदूरी अथवा वेतन में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी।यदि कोई नियोजक निर्धारित प्रावधानों की अवहेलना करते हुए मतदान दिवस पर कर्मचारी को मताधिकार का प्रयोग करने हेतु अवकाश प्रदान नहीं करता है, तो उसके विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई के लिए संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को सूचित किया जाएगा।
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