बीकानेर: धर्मकांटों में अनियमितता पर 56 हजार रुपये का जुर्माना, दो धर्मकांटे सीज
बीकानेर: धर्मकांटों में अनियमितता पर 56 हजार रुपये का जुर्माना, दो धर्मकांटे सीज
बीकानेर। उपभोक्ताओं एवं वाहन चालकों के हितों की रक्षा के लिए उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 तथा राजस्थान विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2011 के तहत जिले में लगातार दो दिन विशेष निरीक्षण अभियान संचालित किया गया। इस अभियान के तहत विधिक माप विज्ञान अधिकारी दीपक पूनिया के नेतृत्व में गठित विभागीय जांच दल ने जिले में कुल तीन स्थानों पर धर्मकांटों का निरीक्षण किया। विधिक माप विज्ञान अधिकारी दीपक पूनिया ने बताया कि अभियान के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण से संबंधित टोल प्लाजा के धर्मकांटों (वेब्रिज) का औचक निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान श्रीगंगानगर-बीकानेर राजमार्ग प्राइवेट लिमिटेड, छतरगढ़ रोड स्थित धर्मकांटे असत्यापित पाए गए। इस पर विभाग द्वारा कुल 56,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। साथ ही, डिस्प्ले बोर्ड सीज करने के साथ धर्मकांटों को भी सीज किया गया।टोल प्लाजा पर स्थापित इन-मोशन धर्मकांटों का सत्यापन नहीं होने से वजन मापन में अनियमितताओं तथा ओवरलोडिंग की स्थिति में अनुचित वसूली की आशंका बनी रहती है। इस संबंध में टोल प्लाजा प्रबंधन को धर्मकांटों का नियमानुसार सत्यापन करवाने के लिए पाबंद किया गया है।
वहीं, खारा टोल प्लाजा एवं बडेरा टोल प्लाजा पर निरीक्षण के दौरान सभी धर्मकांटे विधिवत सत्यापित पाए गए तथा किसी प्रकार की अनियमितता नहीं मिली। अभियान का उद्देश्य उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करना, वजन मापन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना तथा आमजन एवं वाहन चालकों के हितों का संरक्षण करना है।
पूनिया ने बताया कि विभाग द्वारा आगामी दिनों में जि़ले के सभी टोल प्लाजा एवं निजी धर्मकांटों की नियमित जांच जारी रखी जाएगी। अनियमितताएं पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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