Khulasa Online
TM Jewellers
Sanskar
Breaking
• बीकानेर: अचानक पैर फिसल कर गिरा व्यक्ति, टांके में डूबने से हुई मौत • बड़ी खबर: निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरा, 6 मजदूरों की मौत, 3 को सुरक्षित निकाला गया • सुप्रीम कोर्ट सख्त: खतरनाक कुत्तों को दे मौत का इंजेक्शन! अधिकारियों को दिए निर्देश • NEET पेपर लीक मामले में पुणे का केमेस्ट्री प्रोफेसर गिरफ्तार, CBI ने बताया मास्टरमाइंड • मौसम अपडेट: मानसून तय समय से पहले देगा दस्तक, जाने राजस्थान में कब होगी झमाझम बारिश • बीकानेर: अचानक पैर फिसल कर गिरा व्यक्ति, टांके में डूबने से हुई मौत • बड़ी खबर: निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरा, 6 मजदूरों की मौत, 3 को सुरक्षित निकाला गया • सुप्रीम कोर्ट सख्त: खतरनाक कुत्तों को दे मौत का इंजेक्शन! अधिकारियों को दिए निर्देश • NEET पेपर लीक मामले में पुणे का केमेस्ट्री प्रोफेसर गिरफ्तार, CBI ने बताया मास्टरमाइंड • मौसम अपडेट: मानसून तय समय से पहले देगा दस्तक, जाने राजस्थान में कब होगी झमाझम बारिश
jeevan raksha
Sambhav Hospital
Bansal Group
Bharti

दिव्यांगों को 50 हजार से 5 लाख तक आर्थिक सहायता, इस तरीके से कर सकते हैं आवेदन

rk
1 month ago
दिव्यांगों को 50 हजार से 5 लाख तक आर्थिक सहायता, इस तरीके से कर सकते हैं आवेदन

खुलासा न्यूज,बीकानेर। सुखद दाम्पत्य जीवन योजनान्तर्गत दिव्यांग युवक एवं युवतियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। यह सहायता विवाहोपरान्त सुखद दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने के लिए दी जा रही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक एल.डी. पंवार ने बताया कि योजनान्तर्गत 40 या 40 प्रतिशत से अधिक श्रेणी के दिव्यांगों को एक मुश्त 50 हजार रुपए राशि एवं 80 या 80 प्रतिशत से अधिक श्रेणी के दिव्यांगजनों को एक मुश्त राशि 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। 

 


दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार जिसकी नि:शक्तता का प्रतिशत 40 या अधिक होना चाहिए। आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हों। दिव्यांगजन वर की आयु 21 वर्ष एवं वधु की आयु 18 वर्ष हो एवं आवेदक के परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए से अधिक न हों।

 


संयुक्त निदेशक ने बताया कि आवेदन के लिए वांछित दस्तावेज यथा नि:शक्तता प्रमाण-पत्र, वर-वधू के माता-पिता का शपथ पत्र, जन्म तिथि प्रमाण-पत्र, आय का शपथ पत्र, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, पूर्व में अनुदान राशि प्राप्त नहीं करने का प्रमाण पत्र अनिवार्य है। पात्र दिव्यांगजन योजनान्तर्गत ई-मित्र कियोस्क / स्वयं के माध्यम से एसएसओ आईडी द्वारा एसजेएमएस डीएसएपी पॉर्टल से ऑनलाईन आवेदन विवाह दिनांक से 6 माह के भीतर कर सकते हैं।

Basic School
BC

Join for Latest News

हमारे चैनल से जुड़ें और सभी अपडेट सबसे पहले पाएँ

Tags: #bikaner #rajasthan
Share: