बीकानेर: जीएसएसएस लि. का उर्वरक लाइसेंस निलंबित, अनियमितताओं पर कृषि विभाग की कार्रवाई
बीकानेर: जीएसएसएस लि. का उर्वरक लाइसेंस निलंबित, अनियमितताओं पर कृषि विभाग की कार्रवाई
बीकानेर। कृषि विभाग द्वारा श्रीडूंगरगढ़ स्थित जीएसएसएस लि. दुलचासर का उर्वरक पंजीयन प्रमाण पत्र तत्काल प्रभाव से 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है। संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) मदन लाल द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सहायक निदेशक कृषि विस्तार, श्रीडूंगरगढ़ द्वारा पत्र भेजकर फर्म के लाइसेंस निलंबन की अनुशंसा की गई थी। इस अनुशंसा और अनिमितताएं पाए जाने पर नियमानुसार प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए इस फर्म का पंजीकरण निलंबित किया गया है।
उद्यान विभाग के सहायक निदेशक मुकेश गहलोत ने बताया कि कृषि आदान की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा अनियमितता पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिये कृषि विभाग द्वारा विशेष रबी गुण नियंत्रण अभियान संचालित किया जा रहा है। गुणवत्ता नियंत्रण के लिए कृषि आदान निरीक्षकों द्धारा औचक निरीक्षण किये जा रहे हैं उर्वरकों की उपलब्धता, वितरण एवं आपूर्ति की निरंतर निगरानी की जा रही है। जिससे किसानों को समय पर गुणवत्ता युक्त उर्वरक मिल सके।
उर्वरकों के साथ अन्य उत्पादों की टेगिंग रोकने के लिये विभाग द्वारा सख्त निर्देश जारी किये गये हैं। कृषि आदान विक्रेता स्तर पर अनियमितता पाये जाने पर नियमानुसार विक्रेता के विरूद्ध विभाग द्वारा कठोर कार्यवाही की जाएंगी।
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