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दिल्ली में कल से राजस्थान की इन गाड़ियों की एंट्री पर रोक! जयपुर समेत कई जिलों के वाहन चालकों पर पड़ेगा असर

Bansal
6 hours ago
दिल्ली में कल से राजस्थान की इन गाड़ियों की एंट्री पर रोक! जयपुर समेत कई जिलों के वाहन चालकों पर पड़ेगा असर

दिल्ली में कल से राजस्थान की इन गाड़ियों की एंट्री पर रोक! जयपुर समेत कई जिलों के वाहन चालकों पर पड़ेगा असर

बीकानेर। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 1 नवंबर 2026 से बाहरी राज्यों में पंजीकृत वाहनों के प्रवेश को लेकर नए प्रतिबंध लागू किए जाने की जानकारी सामने आई है। इसके तहत BS-VI से नीचे के उत्सर्जन मानक वाले वाहनों को दिल्ली में प्रवेश नहीं देने का प्रावधान बताया गया है। यह प्रतिबंध 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक लागू रहने की बात कही गई है। इसका सीधा असर राजस्थान से दिल्ली आने-जाने वाले वाहन चालकों पर पड़ सकता है।

राजस्थान के जयपुर, अलवर, भरतपुर, कोटपूतली, नीमराना और खैरथल-तिजारा सहित दिल्ली से जुड़े क्षेत्रों के वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतनी होगी। इन इलाकों से बड़ी संख्या में लोग रोजाना नौकरी, व्यापार और अन्य कामों के सिलसिले में दिल्ली आते-जाते हैं। इसके अलावा राजस्थान से दिल्ली माल पहुंचाने वाले ट्रक और पिकअप जैसे व्यावसायिक वाहनों पर भी इसका असर पड़ सकता है।

नए नियमों के अनुसार BS-VI मानक वाली पेट्रोल-डीजल गाड़ियां, CNG वाहन और इलेक्ट्रिक वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी। एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य अधिसूचित आपातकालीन सेवाओं के वाहनों को भी छूट दी गई है। हालांकि सभी वाहनों के लिए वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) रखना जरूरी होगा। 

वाहन चालक अपनी गाड़ी की RC में उत्सर्जन मानक (Emission Norms) देख सकते हैं। यदि RC में BS-III या BS-IV लिखा है तो निजी पेट्रोल-डीजल वाहन को नए प्रतिबंध के तहत दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। BS-VI मानक वाली गाड़ियां निर्धारित शर्तों के साथ प्रवेश कर सकेंगी। भारत में BS-VI मानक 1 अप्रैल 2020 से लागू हुआ था।

राजस्थान से दिल्ली माल लेकर जाने वाले ट्रक, पिकअप और अन्य व्यावसायिक वाहनों पर भी नए नियमों का असर पड़ेगा। BS-VI डीजल, CNG, LNG और इलेक्ट्रिक मालवाहक वाहनों को अनुमति होगी। दूसरे गंतव्य की ओर जाने वाले मालवाहक वाहनों को दिल्ली के बजाय ईस्टर्न या वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। 

दिल्ली में बिना वैध PUCC के किसी भी वाहन को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा। यह नियम केवल BS-IV या पुरानी गाड़ियों तक सीमित नहीं है, बल्कि वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र नहीं रखने वाले वाहनों पर लागू होगा। 

दिल्ली में सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण बढ़ने की समस्या को देखते हुए सरकार ने वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए ये कदम उठाए हैं। 28 अक्टूबर 2026 को दिल्ली का AQI 232 दर्ज होने का हवाला भी दिया गया है, जो खराब श्रेणी में आता है।

इस तरह 1 नवंबर से दिल्ली जाने वाले राजस्थान के वाहन चालकों को अपनी गाड़ी का BS मानक और PUCC प्रमाणपत्र जरूर जांच लेना चाहिए। बिना नियमों की जानकारी के दिल्ली पहुंचने पर बॉर्डर पर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

BC

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