संविदा कार्मिक ने छात्रा से की छेड़छाड़, शिक्षा विभाग का कड़ा कदम,तत्काल प्रभाव से शाला से हटाया
संविदा कार्मिक ने छात्रा से की छेड़छाड़, शिक्षा विभाग का कड़ा कदम,तत्काल प्रभाव से शाला से हटाया
बीकानेर। संविदा कार्मिक के छात्रा से छेड़छाड़ पर शिक्षा विभाग ने कड़ा कदम उठाया है। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अमरपुरा, पूगल के विद्यालय सहायक भंवरलाल का संविदा सेवा करार तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया। भंवरलाल के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, बीकानेर संभाग स्तर पर जांच कराई गई थी।
जांच में छात्रा के साथ अशोभनीय व्यवहार, आपत्तिजनक बातें कहने और अनुचित शारीरिक संपर्क का इशारा करने के आरोप प्रमाणित पाए गए। जांच अधिकारी ने उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की थी। मामले में जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा ने राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम, 2022 के नियम 16 का आधार लिया। नियम के अनुसार संविदा कार्मिक के लिए सामान्य संतोषप्रद आचरण और सदाचरण का पालन करना अनिवार्य है। जांच में आरोप प्रमाणित होने के बाद विभाग ने माना कि भंवरलाल द्वारा सदाचरण की अनुपालना नहीं की गई। इसी आधार पर उनका सेवा करार प्रत्याहरित कर संविदा सेवा समाप्त करने के आदेश जारी किए गए।
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