हाईकोर्ट के यथास्थिति आदेश के बावजूद निर्माण, कलेक्टर सहित 3 अधिकारियों को अवमानना नोटिस
हाईकोर्ट के यथास्थिति आदेश के बावजूद निर्माण, कलेक्टर सहित 3 अधिकारियों को अवमानना नोटिस
खुलासा ऑनलाइन। जिले के देशनोक में ओरण भूमि पर निर्माण कार्य किए जाने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने यथास्थिति के आदेश के बावजूद निर्माण कार्य होने पर जिला कलेक्टर सहित तीन अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी कर 27 मार्च तक जवाब तलब किया है। देशनोक निवासी मनोजदान चारण व अन्य ने वर्ष 2024 में ओरण भूमि पर अतिक्रमण को लेकर जोधपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे।
इसके बावजूद हाल ही में देशनोक की ओरण भूमि पर निर्माण कार्य शुरू होने लगा। इस पर याचिकाकर्ताओं ने अपने वकील मुक्तेश माहेश्वरी के माध्यम से 22 जनवरी को हाईकोर्ट में अवमानना याचिका पेश की। मामले की सुनवाई 5 जनवरी को हुई, जिसमें अदालत ने जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि, तहसीलदार और नायब तहसीलदार को नोटिस जारी कर पूछा कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न की जाए। अदालत ने अधिकारियों को 27 मार्च को अगली पेशी पर जवाब देने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि देशनोक क्षेत्र में लंबे समय से ओरण भूमि पर अतिक्रमण की शिकायतें सामने आती रही हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद कुछ समय के लिए निर्माण कार्य रुका था, लेकिन अब फिर से भूमाफिया सक्रिय होने की बात सामने आ रही है।
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