पुरानी रंजिश के चलते हुई गजनेर पुलिया पर हुई खूनी वारदात, नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज
पुरानी रंजिश के चलते हुई गजनेर पुलिया पर हुई खूनी वारदात, नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज
बीकानेर। गजनेर पुलिया के पास दो दिन पहले देर रात को कैंपर में सवार युवकों ने कार को रुकवाकर सवार युवकों के साथ बुरी तरह से मारपीट के मामले में पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस को रुपेन्द्र सिंह पुत्र मोहन सिंह निवासी छींपों का मौहल्ले खारिया कुंआ ने कोटगेट थाने में लिखित में एक रिपोर्ट दी है जिसमें बताया कि 10 जुलाई की रात को मै व चेतन सिंह उर्फ चिंटू, नवरतन, लोकेश कार में सवार होकर धर्मकांटे से रानी बाजार जा रहे थे तभी हम गजनेर रोड़ पुल सो नीचे उतरे तो रामाकुटी कॉम्लेक्स के सामने हमारे सामने तेज रफ्तार में एक कैंपर कार के सामने आकर रुकी और कैंपर गाडी के अंदर से अलराज उर्फ सोनू, रियाज उर्फ मोनू, सोहेल उर्फ फेंकुडी, शाहरुख तंवर, अजय तंवर, अजयपाल बिश्नोई अंकित डेलू व 7-8 अन्य जने उतरे सभी के हाथ पाईप, सरिऐ लाठिया हमारी कार की तरफ आये हमने कार को पीछ कर ली तो सभी हमारी कार की तरफ भागकर आऐ एवं सभी ने लोहे के पाईपों, सरियों, लाठियों से हमारी कार में तोडफ़ोड़ करनी शुरू कर दी तथा हमें गाड़ी से बाहर निकालकर सभी ने जान से मारने की नियत से हमारे साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। अलराज उर्फ सोनू ने जान से मारने की नियत से लोहे के पाईप से चैतन सिंह उर्फ चिन्टू के सिर में चोट मारी तथा रियाज उर्फ मोनू ने चेतन सिंह उर्फ चिन्टू के ललाट पर चोट मारी। मारपीट में चेतन सिंह के सिर, ललाट, हाथ, पैर में चोटे आई तथा नवरतन व मेरे व लोकेश के सिर व अन्य जगह चोटे आई है। चेतन सिंह के ज्यादा चोट लगने से वह बेहोश हो गया जिसको इलाज हेतु ट्रोमा सेन्टर लेकर गये। चेतन सिंह उर्फ चिन्टू अभी भी गंभीर हालत में पी. बी.एम. अस्पताल में भर्ती है। सोहेल उर्फ फेंकुडी, रियाज उर्फ मोनू ने पूर्व में चेतन सिंह उर्फ चिन्टू के दोस्त यतिन्द्र गौड़ के साथ मारपीट की थी, जिसमें चेतन सिंह उर्फ चिन्टू गवाह था, उक्त प्रकरण वर्तमान में सेशन न्यायालय, बीकानेर में विचाराधीन है, जिसमें चेतन सिंह उर्फ चिन्टू की गवाही होनी थी। सोहेल उर्फ फेंकुडी व रियाज उर्फ मोनू आदि ने अपने पक्ष में गवाही देने के लिए कहा था तो चेतन सिंह उर्फ चिन्टू ने मना कर दिया, तो रियाज उर्फ मोनू के चाचा आरिफ ने चेतन सिंह उर्फ चिन्टू को मुकदमा में गवाही देने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी थी और कहा कि अगर इनके विरूद्ध गवाही दी तो तुझे व तेरे परिवार को जान से मार देंगे। इस जानलेवा हमले का षडयंत्र आरिफ ने ही रचा है। इस बारे में चेतन सिंह उर्फ चिन्टू ने मुझ प्रार्थी को पहले बताया था कि लगातार आरिफ द्वारा मुकदमें में गवाही ना देने के लिए उस पर दबाव बनाया जा रहा है व धमकियां मिल रही है। इसी कारणवश उक्त सभी चेतन सिंह उर्फ चिन्टू से रंजिश रखने लगे और उसी रंजिश को लेकर चेतन सिंह उर्फ चिन्टू व हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया है। उक्त रियाज उर्फ मोनू के चाचा आरिफ ने ही ने इस वारदात को अपने भतीजों के साथ षडयंत्र करके व संगठित होकर कारित किया है। पुलिस ने सभी के खिलाफ मामला धारा 115(2), 126(2), 189(2), 109(2), 324(4), 324(6), 351 (2) बीएनएस धारा में दर्ज कर अनुसंधान सुभाषचन्द्र सउनि के जिम्मे किया गया।
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