बीकानेर: अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोपियों को आजीवन जेल
बीकानेर: अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोपियों को आजीवन जेल
बीकानेर। पॉक्सो कोर्ट संख्या दो की पीठासीन अधिकारी डॉ. मनीषा चौधरी ने 7 साल पूर्व नाबालिग लड़की का अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो आरोपियों को जिंदगी भर जेल में रहने की सजा सुनाई है। आरोपियों को 1.75 लाख रुपए अर्थदंड भी भुगतना होगा। यह राशि पीड़िता को दी जाएगी। 23 अगस्त, 19 को देशनोक पुलिस थाने में रिपोर्ट दी गई थी कि दोनों आरोपी पीड़िता को स्कूल जाते समय परेशान करते थे। 22 अगस्त, 19 को पीड़िता स्कूल से आने के बाद पिता की दुकान पर टिफिन देकर घर लौट रही थी। रास्ते में दोनों आरोपियों ने उसका अपहरण कर लिया और सूने मकान में ले जाकर दुष्कर्म किया। एक आरोपी ने वीडियो बनाया और वायरल करने की धमकी दी।
कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद आरोपियों को दोषी माना और आजीवन कारावास के बाद शेष जीवनकाल तक दंडित किया। इसके अलावा 1.75 लाख रुपए अर्थदंड की भी सजा सुनाई जो पीड़िता को दिए जाएंगे। पीड़िता को प्रतिकर स्कीम में 4 लाख रुपए दिए जाने की भी अनुशंषा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से की गई है। अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 17 गवाहों के बयान हुए। राज्य की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक शिवचंद भोजक और परिवादी की ओर से पैरवी रविकांत वर्मा ने की।
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