न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठकर वीडियों बनाकर वायरल करने के मामले में आरोपियों की जमानत खारिज
न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठकर वीडियों बनाकर वायरल करने के मामले में आरोपियों की जमानत खारिज
बीकानेर। पिछले दिनों बीकानेर मुख्यालय स्थित न्यायालय में युवकों द्वारा न्याधिश की कुर्सी पर बैठकर वीडियों बनाकर वायरल करने के मामले में पुलिस ने आरोपियों को दबोचा और कोर्ट में पेश किया जहां पर कोर्ट ने सभी की जमानत खारिज कर दी। गौरतलब रहे कि पुष्पन्द्र भाटी पुत्र माधों सिंह निवासी माताजी मंदिर के पास, भूपेन्द्र सिंह पुत्र नारायण सिंह गांधी कॉलोनी, मनीष चौधरी पुत्र कैलाश चौधरी ने मिलकर अवकाश के दौरान न्यायालय कक्ष कक्ष की कुर्सी पर सिर्फ न्यायाधीश ही बैठ सकता है लेकिन इस पर एक अभियुक्त ने स्वयं को न्यायाधीश अपने आप को मानते हुए कुर्सी पर बैठा व एक अभियुक्त कटघरे में खड़ा होना दिख रहा है। उसके बाद वहां से निकलकर न्यायाधीश से हाथ मिला रहा है। एक अभियुक्त न्यायालय का कर्मचारी भी है। वीडियों सोशल मीडिया पर वायरल होने पर न्यायालय न्याय का मंदिर माना जाता है उसकी छवि धूमिल हुई इससे आमजन मे गलत संदेश प्रसारित हुआ है। प्रकरण की जांच करने के बाद इस मामले मे जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित नहीं है। अत: तीनों आरोपियों की सेशन न्यायाधीश ने जमानत खारिज कर दी।
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