Khulasa Online
TM Jewellers
Suhag
BANSAL 2
Breaking
• बीकानेर: अचानक पैर फिसल कर गिरा व्यक्ति, टांके में डूबने से हुई मौत • बड़ी खबर: निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरा, 6 मजदूरों की मौत, 3 को सुरक्षित निकाला गया • सुप्रीम कोर्ट सख्त: खतरनाक कुत्तों को दे मौत का इंजेक्शन! अधिकारियों को दिए निर्देश • NEET पेपर लीक मामले में पुणे का केमेस्ट्री प्रोफेसर गिरफ्तार, CBI ने बताया मास्टरमाइंड • मौसम अपडेट: मानसून तय समय से पहले देगा दस्तक, जाने राजस्थान में कब होगी झमाझम बारिश • बीकानेर: अचानक पैर फिसल कर गिरा व्यक्ति, टांके में डूबने से हुई मौत • बड़ी खबर: निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरा, 6 मजदूरों की मौत, 3 को सुरक्षित निकाला गया • सुप्रीम कोर्ट सख्त: खतरनाक कुत्तों को दे मौत का इंजेक्शन! अधिकारियों को दिए निर्देश • NEET पेपर लीक मामले में पुणे का केमेस्ट्री प्रोफेसर गिरफ्तार, CBI ने बताया मास्टरमाइंड • मौसम अपडेट: मानसून तय समय से पहले देगा दस्तक, जाने राजस्थान में कब होगी झमाझम बारिश
jeevan raksha
Sambhav Hospital
KHAOSA

बीकानेर में अवैध निर्माण पर होगी कार्रवाई, अतिक्रमण करने पर 2 साल तक की जेल और 20 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान

Bansal
6 hours ago
बीकानेर में अवैध निर्माण पर होगी कार्रवाई, अतिक्रमण करने पर 2 साल तक की जेल और 20 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान

बीकानेर में अवैध निर्माण पर होगी कार्रवाई, अतिक्रमण करने पर 2 साल तक की जेल और 20 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान

बीकानेर, 28 अक्टूबर। बीकानेर विकास प्राधिकरण द्वारा शहर का सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित विकास सुनिश्चित करने के लिए निर्माण संबंधी नियमों की पालना पर जोर दिया जा रहा है। इन नियमों का उद्देश्य अवैध, असुरक्षित और अनियोजित निर्माण पर रोक लगाना है। आमजन को जागरूक करने के लिए प्राधिकरण की ओर से अतिक्रमण निषेध, सेटबैक नियम, निर्माण की अनिवार्य स्वीकृति तथा भवन की ऊंचाई सीमा के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है।

बीकानेर विकास प्राधिकरण की आयुक्त श्रीमती स्नेहल धायगुड़े नाना ने बताया कि शहर को स्वच्छ, सुंदर एवं सुव्यवस्थित बनाने के लिए नागरिकों का निर्माण संबंधी नियमों के प्रति जागरूक होना और उनकी पालना करना आवश्यक है। सार्वजनिक मार्गों, नालियों एवं पार्कों पर अतिक्रमण करना प्रतिबंधित है। अनधिकृत निर्माण एवं कब्जे के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाया जा सकता है। अतिक्रमण के लिए दो वर्ष तक के कारावास एवं 20 हजार रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान है।
उन्होंने कहा कि भूखंड पर निर्माण कार्य शुरू करने से पहले आवश्यक स्वीकृति लेना अनिवार्य है। बिना अनुमति भूखंड की प्लॉटिंग करने, व्यावसायिक उपयोग के लिए भू-उपयोग में परिवर्तन करने अथवा अन्य अनधिकृत निर्माण करने से बचना चाहिए। उल्लंघन की दशा में बिना अनुमति की गई गतिविधियों को ध्वस्त एवं सीज किया जा सकता है। 
भवन निर्माण के दौरान भूखंड के आगे, पीछे और दोनों तरफ नियमानुसार निर्धारित स्थान छोड़ना आवश्यक है। भवन एवं सड़क सीमा के मध्य निर्धारित स्थान छोड़ने अनिवार्य है। सेटबैक नियमों का उल्लंघन करने पर संपत्ति सीज कर सेटबैक हटाने की कार्यवाही की जा सकती है। भवन की ऊंचाई स्वीकृत निर्माण मानचित्र के अनुरूप होनी चाहिए। अतिरिक्त निर्माण के लिए अनुमति लेना तथा अग्नि सुरक्षा मानकों सहित भवन निर्माण संबंधी नियमों की पालना करना भी जरूरी है।

आयुक्त ने आमजन से निर्माण संबंधी नियमों की पालना कर जागरूक नागरिक बनने तथा बीकानेर को स्वच्छ, सुंदर एवं सुव्यवस्थित बनाने में अपनी भागीदारी निभाने की अपील की।

BC

Join for Latest News

हमारे चैनल से जुड़ें और सभी अपडेट सबसे पहले पाएँ

Share: