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जमीन विवाद के चलते युवक के गर्दन पर मारी गोली, आरोपी को पांच साल की सजा

Bansal sadi
5 months ago
जमीन विवाद के चलते युवक के गर्दन पर मारी गोली, आरोपी को पांच साल की सजा


जमीन विवाद के चलते युवक के गर्दन पर मारी गोली, आरोपी को पांच साल की सजा
बीकानेर। श्रीडूंगरगढ़ तहसील के सांवतसर गांव में जमीन विवाद के चलते 2017 में हुई हिंसा के मामले में न्यायाधीश सरिता नौशाद नें फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपी बृजलाल पुत्र रामरख को दोषी ठहराते हुए पांच साल की सजा सुनाई। वहीं आरोपी हरलाल,पोकरराम और मांगीलाल को भी दोषी ठहराया और 1500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। क्या था मामला?ज्ञानीराम ने बताया कि वे सुबह करीब साढ़े ग्यारह बजे शादी में जाने के लिए बस पकडऩे जा रहे थे। तभी गली में घात लगाए बैठे हरलाल पुत्र भागीरथ, बृजलाल पुत्र रामरख, ओमप्रकाश, पोकरराम, भीयाराम, मांगीलाल और दो-तीन अन्य लोग अचानक उन पर टूट पड़े। बृजलाल के हाथ में पिस्तौल थी। अन्य आरोपियों के पास लोहे की सरिया थीं। हमले में ज्ञानीराम और किसनलाल को मामूली चोटें आई, जबकि भतीजा मेंहदीलाल की गर्दन में बृजलाल ने गोली मार दी। मेंहदीलाल को तुरंत पीबीएम अस्पताल, बीकानेर ले जाया गया। गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे जयपुर के अस्पताल रेफर किया। यहां ऑपरेशन कर चोट से निकाले गए छर्रे को शीलबंद करके एफएसएल जांच के लिए भेजा गया।
आरोपी से बरामद किया हथियारजांच अधिकारी ने कोर्ट में बताया कि उन्होंने घटनास्थल का नक्शा तैयार किया और आरोपी बृजलाल से देशी कट्टा बरामद किया। एफएसएल रिपोर्ट में जब्तशुदा 12-बोर पिस्तौल फायर योग्य माना गया है। परीक्षण में यह पुष्टि हुई कि इसी पिस्तौल से गोली दागी गई थी, जिससे मेंहदीलाल की गर्दन पर चोट लगी। जिरह में गवाहों ने पिस्तौल और बरामदगी की पुष्टि की। आरोपी के पास हथियार का कोई वैध लाइसेंस नहीं था। एफएसएल और आरमार रिपोर्ट से साबित हुआ कि 12-बोर देशी कट्टा बृजलाल के हाथों 

से फायर किया गया।
कोर्ट ने सुनाया फैसला
कोर्ट ने सबूत, गवाह बयान और जिरह के आधार पर पाया कि बृजलाल ने जानबूझकर मेंहदीलाल की गर्दन पर फायर किया।

आरोपी बृजलाल को पाँच वर्ष का कारावास और 9500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई और जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त कारावास 

भुगतना पड़ेगा।वही आरोपी हरलाल, पोकरराम और मांगीलाल को जुर्माना लगाकर राहत दी। परिवादी पक्ष की ओर से पैरवी पीपी 

सोहननाथ सिद्ध और अधिवक्ता रामरतन गोदारा व रामलाल नायक ने की।

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