Khulasa Online
Breaking
• अमेरिका बोला - ईरान ने डील नहीं मानी तो फिर होगी जंग, रक्षा मंत्री ने कहा - हमारी सेना तैयार, राष्ट्रपति ट्रम्प के आदेश का इंतजार • दिल्ली एयरपोर्ट पर स्पाइसजेट और अकासा के विमान टकराए, पार्किंग एरिया में हुआ हादसा; दोनों प्लेन को नुकसान • महिला आरक्षण बिल से जुड़े संशोधनों पर मोदी बोले - विपक्ष क्रेडिट ले, ब्लैंक चेक देने को तैयार • आज का राशिफल: मेष से लेकर मीन तक, जानें अपना आज का भविष्यफल • भाजपा ने सांसदों के लिए जारी किया व्हिप, 16-18 अप्रैल तक रहना होगा संसद में मौजूद; महिला आरक्षण के लिए विशेष सत्र; पीएम ने पत्र लिखा • अमेरिका बोला - ईरान ने डील नहीं मानी तो फिर होगी जंग, रक्षा मंत्री ने कहा - हमारी सेना तैयार, राष्ट्रपति ट्रम्प के आदेश का इंतजार • दिल्ली एयरपोर्ट पर स्पाइसजेट और अकासा के विमान टकराए, पार्किंग एरिया में हुआ हादसा; दोनों प्लेन को नुकसान • महिला आरक्षण बिल से जुड़े संशोधनों पर मोदी बोले - विपक्ष क्रेडिट ले, ब्लैंक चेक देने को तैयार • आज का राशिफल: मेष से लेकर मीन तक, जानें अपना आज का भविष्यफल • भाजपा ने सांसदों के लिए जारी किया व्हिप, 16-18 अप्रैल तक रहना होगा संसद में मौजूद; महिला आरक्षण के लिए विशेष सत्र; पीएम ने पत्र लिखा
Arham School
sukhajan
jeevan raksha
Sambhav Hospital
Bansal Group
Bharti

बीकानेर संभाग : परीक्षाओं के चलते डीजे-लाउडस्पीकर के उपयोग पर इस तारीख तक रोक, नियम तोडऩे पर होगी कार्रवाई

rk
1 month ago
बीकानेर संभाग : परीक्षाओं के चलते डीजे-लाउडस्पीकर के उपयोग पर इस तारीख तक रोक, नियम तोडऩे पर होगी कार्रवाई

बीकानेर संभाग : परीक्षाओं के चलते डीजे-लाउडस्पीकर के उपयोग पर इस तारीख तक रोक, नियम तोडऩे पर होगी कार्रवाई

हनुमानगढ़। जिले में आगामी परीक्षाओं के मद्देनजर डीजे और लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट डॉ. खुशाल यादव ने जारी किया है, जो 20 फरवरी की मध्यरात्रि से 30 अप्रैल 2026 तक प्रभावी रहेगा।

जारी आदेश के मुताबिक सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक लाउडस्पीकर, डीजे या अन्य तेज आवाज वाले उपकरणों के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। उल्लेखनीय है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर पहले से ही पूर्ण प्रतिबंध लागू है। इस प्रकार, परीक्षा अवधि के दौरान लगभग पूरे दिन ध्वनि नियंत्रण सुनिश्चित किया जाएगा।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि धार्मिक स्थलों और विवाह समारोहों जैसे निकासी या बारात स्वागत कार्यक्रमों में सामान्य ध्वनि स्तर पर लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति होगी। हालांकि, निर्धारित डेसिबल सीमा से अधिक ध्वनि में संगीत या भजन बजाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इन आयोजनों में डीजे का उपयोग भी वर्जित रहेगा।

जिला मजिस्ट्रेट ने यह भी बताया कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की 11 जनवरी 2010 की अधिसूचना के तहत रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पहले से ही प्रतिबंधित है।

जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उल्लंघन पाए जाने पर पुलिस मौके पर ही ध्वनि उपकरण और संबंधित वाहन जब्त कर लेगी। इसके अतिरिक्त दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई भी की जाएगी।

BC

Join for Latest News

हमारे चैनल से जुड़ें और सभी अपडेट सबसे पहले पाएँ

Share: