बीकानेर: सड़क हादसे में मौत पर परिजनों को 1,33,85000 रु. का मुआवजा देने के आदेश
बीकानेर: सड़क हादसे में मौत पर परिजनों को 1,33,85000 रु. का मुआवजा देने के आदेश
बीकानेर। मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण ने सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत पर ट्रक मालिक, ड्राइवर और बीमा कंपनी को 1,33,85000 रुपए मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। 18 फरवरी, 19 को नंदकिशोर शर्मा अपनी पत्नी वीणा शर्मा और दो पुत्रियों के साथ कार में सवार होकर रामदेवरा से बीकानेर रवाना हुए थे। सुबह करीब 11.30 बजे राणेरी गांव के पास रामदेव मंदिर के सामने से आ रहे ट्रक के चालक ने तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए कार को टक्कर मार दी।
नंदकिशोर की मौके पर ही मौत हो गई और कार में सवार अन्य लोग घायल हो गए। कोलायत पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। इस मामले में नंदकिशोर के परिजनों की ओर से वकील प्रविन्द्र कुमार धीर ने अधिकरण में दावा पेश किया। मामले की सुनवाई के बाद अधिकरण ने ट्रक मालिक, ड्राइवर और बीमा कंपनी को संयुक्त व पृथक-पृथक 1,33,85000 रुपए का भुगतान करने के आदेश दिए हैं। यह राशि सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से परिजनों को दी जाएगी।