Khulasa Online
Header Ad 1
Breaking
• शादी के 2 महीने बाद प्रेमी के साथ भागी बेटी, आहत पिता ने जिंदा रहते बेटी का शोक संदेश छपवाया, किया मृत्युभोज • भारत ने छठी बार जीता अंडर-19 का विश्वकप, वैभव सूर्यवंशी ने लगाये इतने छक्के लगाए • मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान ब्लास्ट, 31 लोगों की मौत, 169 घायल • बड़ा हादसा : बरातियों से भरी बस हुई दुर्घटनाग्रस्त, 13 लोगों की मौत, 34 घायल • सिद्धू मूसेवाला स्टाइल में हत्या, थार गाड़ी में बैठे इस पार्टी के नेता को गोलियों से भूना • शादी के 2 महीने बाद प्रेमी के साथ भागी बेटी, आहत पिता ने जिंदा रहते बेटी का शोक संदेश छपवाया, किया मृत्युभोज • भारत ने छठी बार जीता अंडर-19 का विश्वकप, वैभव सूर्यवंशी ने लगाये इतने छक्के लगाए • मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान ब्लास्ट, 31 लोगों की मौत, 169 घायल • बड़ा हादसा : बरातियों से भरी बस हुई दुर्घटनाग्रस्त, 13 लोगों की मौत, 34 घायल • सिद्धू मूसेवाला स्टाइल में हत्या, थार गाड़ी में बैठे इस पार्टी के नेता को गोलियों से भूना
Sidebar Ad 1
Sidebar Ad 2
Sidebar Ad 3
Article Ad 1

राजस्थान में हाईवे किनारे बने अवैध होटलों-बिल्डिगों पर चलेगा बुलडोजर, विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टर्स को जारी किए निर्देश

14 hours ago
राजस्थान में हाईवे किनारे बने अवैध होटलों-बिल्डिगों पर चलेगा बुलडोजर, विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टर्स को जारी किए निर्देश

राजस्थान में हाईवे किनारे बने अवैध होटलों-बिल्डिगों पर चलेगा बुलडोजर, विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टर्स को जारी किए निर्देश

जयपुर। राजस्थान में नेशनल हाईवे किनारे बने अवैध निर्माणों पर सरकार का बुलडोजर एक्शन जल्द देखने को मिल सकता है। हाईकोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद राष्ट्रीय राजमार्गों के मीडियन(बीचो-बीच) से दोनों तरफ 75 मीटर की सीमा में बने अवैध होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट और अन्य गतिविधियों को हटाने की तैयारी शुरू कर दी है।

इस कार्रवाई के तहत हाईवे सीमा में आने वाले अवैध स्ट्रक्चरों पर नोटिस जारी कर उन्हें हटाया जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने पिछले महीने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को पत्र जारी किया है।

इसमें हाईवे सीमा में आने वाले अवैध निर्माणों को चिह्नित करने और उन पर तत्काल नोटिस देकर हटाने की कार्रवाई करने के लिए कहा है। हाईकोर्ट ने यह आदेश हिम्मत सिंह गहलोत बनाम राजस्थान सरकार मामले की सुनवाई के दौरान दिए हैं।

राजस्थान हाईकोर्ट ने आदेश में कहा है कि- हाईवे के आसपास अवैध और अनियंत्रित निर्माणों की वजह से सड़क दुर्घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है, जिससे आम लोगों की जान जोखिम में पड़ रही है।

इसके बाद पीडब्ल्यूडी ने एक आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि- नेशनल हाईवे के सेंटर पॉइंट से 75 मीटर की दूरी तक किसी भी तरह का कॉमर्शियल या आवासीय निर्माण कानूनी रूप से मान्य नहीं होगा। इस दायरे में आने वाले सभी अवैध ढांचे (होटल, ढाबे, दुकानें, सर्विस सेंटर, भवन इत्यादि) हटाए जाएं।

Article Ad 2
Footer Ad 2
Share: