राजस्थान में तीन बच्चों वाले भी बन सकेंगे सरपंच-प्रधान, अनपढ़ों के निकाय-पंचायत चुनाव लडऩे पर सरकार ने दिया ये जवाब
राजस्थान में तीन बच्चों वाले भी बन सकेंगे सरपंच-प्रधान, अनपढ़ों के निकाय-पंचायत चुनाव लडऩे पर सरकार ने दिया ये जवाब
जयपुर । पंचायतीराज संस्थाओं और शहरी निकायों में अनपढ़ों के चुनाव लड़ने पर सरकार रोक नहीं लगाएगी। निकाय और पंचायत चुनाव लड़ने के लिए शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य करने का प्रावधान लागू नहीं होगा। साथ ही 2 से ज्यादा संतान वालों के निकाय और पंचायत चुनाव लड़ने पर लगी रोक हटाने के लिए बिल विधि विभाग में प्रक्रियाधीन है।
कांग्रेस विधायक पूसाराम गोदारा के सवाल के जवाब में दोनों मामलों में सरकार ने लिखित जवाब में इसकी जानकारी दी है। सरकार ने पहली बार लिखित में दोनों मुद्दों पर जवाब दिया है।
पूसाराम गोदारा ने सवाल किया था कि क्या सरकार नगर निकायों के चुनाव में उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता और संतान संबंधी प्रावधानों में संशोधन करने का विचार रखती है? इस पर सरकार की तरफ से जवाब में लिखा है- सरकार का नगर निकायों के चुनाव में उम्मीदवारों की योग्यता के संबंध में वर्तमान में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 21 में प्रावधान हैं, जिनमें शैक्षणिक योग्यता के संबंध में कोई नियम नहीं है।
शैक्षणिक योग्यता के लिए नियमों में संशोधन किए जाने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। 2 से ज्यादा संतान वालों को चुनाव लड़ने की छूट देने वाले प्रावधान के सवाल के जवाब में लिखा है- राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 24 के प्रावधानों में संशोधन के लिए विधि विभाग को फाइल भेजी गई है, जो प्रक्रियाधीन है।