इस पूर्व विधायक पर हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में आरोप तय, आजीवन कारावास की सजा संभव
इस पूर्व विधायक पर हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में आरोप तय, आजीवन कारावास की सजा संभव
जयपुर की एससी-एसटी कोर्ट ने पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा पर हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में आरोप तय (चार्ज फ्रेम) कर दिए हैं। मलिंगा सहित 7 आरोपियों पर जज विद्यानंद शुक्ला ने चार्ज फ्रेम किए।
मलिंगा पर पुलिस ने 29 मार्च 2022 को मारपीट, राजकार्य में बाधा और एससी-एसटी एक्ट की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था। मलिंगा पर आरोप है कि उनके कहने पर धौलपुर के बाड़ी डिस्कॉम ऑफिस में 28 मार्च 2022 को AEN हर्षदापति और JEN नितिन गुलाटी के साथ मारपीट की घटना हुई थी।
गिर्राज सिंह मलिंगा तब बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के विधायक थे।
हाईकोर्ट के निर्देश पर इस प्रकरण को धौलपुर से जयपुर कोर्ट में ट्रांसफर किया गया था। अदालत ने पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा सहित राकेश, भोला, सचिन, गुमान, प्रमोद और समीर पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं और एससी-एसटी एक्ट की धाराओं में चार्ज फ्रेम किए हैं।